मुरादाबाद की Paradise Corporation ने 4.49 करोड़ का फर्जी तरीके से लिया ITC Claim, निर्यातक नुरुल इस्लाम समेत तीन पर मुकदमा

Paradise Corporation News: लव इंडिया, मुरादाबाद। राज्य कर विभाग की कार्रवाई में महानगर की Paradise Corporation द्वारा कर चोरी और धोखाधड़ी का मामला उजागर हुआ है। Paradise Corporation ने 4.49 करोड़ का फर्जी तरीके से ITC Claim ले लिया। अब इस मामले में निर्यातक नुरुल इस्लाम समेत तीन पर मुकदमा दर्ज हुआ है।

गलशहीद में महिला समेत तीन के खिलाफ केस दर्ज

धारा 420, 467, 468, 471 और 120-B के तहत मुकदमा

राज्य कर विभाग खंड-6 उपायुक्त कार्यालय से राज्य कर अधिकारी बलवंत सिंह ने थाना गलशहीद में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-B के तहत यह मुकदमा दर्ज किया है। इसमें गलशहीद थाना अंतर्गत मोहल्ला भट्टी, सीधी सारी गली रहमान निवासी नुरुल इस्लाम और उनकी अम्मी (मां) शबाना परवीन व एक अन्य अज्ञात को आरोपित किया गया है।

सर्वेक्षण के दौरान मौके पर शबाना परवीन का बेटा नूरुल इस्लाम मिला था

दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक शबाना परवीन ने 2011 में अपने एकल स्वामित्व की फर्म पैराडाइज कॉरपोरेशन का कर पंजीकरण करवाया था। बाद में जीएसटी लागू होने के बाद उन्होंने जीएसटी नंबर भी प्राप्त किया। फर्म का पता ( मोहल्ला भट्टी, सीधी सारी गली रहमान मकान नंबर 522113) खुद का निवास स्थान ही दर्ज है। विभागीय सर्वेक्षण के दौरान मौके पर शबाना परवीन का बेटा नूरुल इस्लाम मौजूद मिला।

वास्तविक आपूर्ति किए बिना टैक्स चालान जारी कर अन्य फर्मों को भी लाभ पहुंचाया

जांच में तथ्य सामने आया कि फर्म द्वारा वास्तविक माल की खरीद किए बिना सिर्फ फर्जी टैक्स चालान के आधार पर आईटीसी अर्जित किया गया। विभागीय जांच में यह बात साबित हुई कि वर्ष 2018 19 से 2022-23 तक कुल 4,49,58,533 रुपये का बोगस आईटीसी क्लेम किया गया। इसके आधार पर वास्तविक आपूर्ति किए बिना टैक्स चालान जारी कर अन्य फर्मों को भी लाभ पहुंचाया गया।

विभिन्न सप्लायर और खरीदार फर्मों के साथ मिलकर फर्जी बिलिंग का जाल बिछाया

राज्य कर विभाग ने मामले में धारा 73/74 के तहत कार्यवाही कर 12,48,65,150 रुपये (कर ब्याज और जुमार्ना) की मांग उठाई। लेकिन वसूली संभव नहीं हो पाई। जांच में पाया गया कि शबाना परवीन ने विभिन्न सप्लायर और खरीदार फर्मों के साथ मिलकर फर्जी बिलिंग का जाल बिछाया।

राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भारी राजस्व हानि

इस मिलीभगत के कारण राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भारी राजस्व हानि हुई। तहरीर में शबाना परवीन और उनसे लाभ पाने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कर चोरी, साजिश और धोखाधड़ी के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 61 (2), 318, 338, 336 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई है।

जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई

इस संबंध में थानाध्यक्ष गलशहीद पवन कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर दो नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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