Gandhi Nagar में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी ‘Dr. Health Expert Super Speciality Lab, संचालक अलतमश पर FIR दर्ज

उमेश लव, लव इंडिया, मुरादाबाद। थाना गलशहीद क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी लापरवाही और धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। गांधी नगर स्थित ‘डॉ हेल्थ एक्सपर्ट सुपर स्पेशलिटी लैब’ बिना वैध पंजीकरण के संचालित पाई गई, जिस पर अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


निरीक्षण में सामने आई गंभीर अनियमितताएं


दिनांक 10 मार्च 2026 को अपर नगर मजिस्ट्रेट द्वितीय और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने (डा. हैल्थ एक्सपर्ट सुपर स्पेशिलिटि लैब, गांधी नगर, मुरादाबाद) संयुक्त निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लैब मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) कार्यालय में पंजीकृत नहीं पाई गई। मौके पर मौजूद स्टाफ से लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन उपलब्ध नहीं कराए गए। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स पर अलग-अलग डॉक्टरों के नाम अंकित मिले, जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी। निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी में अनस पुत्र श्री अली अहमद निवासी मल्हूपुरा हरदोदाण्डी पोस्ट मानपुर मुरादाबाद बीएमएलटी अन्तिम वर्ष का छात्र, शाने आलम पुत्र श्री अब्दुल रहमान निवासी मौहम्मदपुर बस्तौर मुरादाबाद बीएमएलटी एवं नमरा पुत्री श्री मौहम्मद मुस्लिम निवासी ईदगाह रोड मुरादाबाद पोस्ट ग्रैजुएट उपस्थित पाये गये।

डॉक्टरों के नाम का गलत इस्तेमाल


जांच में सामने आया कि रिपोर्ट्स पर डॉ जिया उर रहमान, डॉ शाहीन रमजान और अन्य डॉक्टरों के नाम लिखे गए थे
पूछताछ में संबंधित डॉक्टरों ने लैब से किसी भी प्रकार का संबंध होने से इनकार किया। इससे स्पष्ट हुआ कि मरीजों को भ्रमित करने के लिए डॉक्टरों के नाम का गलत उपयोग किया जा रहा था।

मौके से मिले उपकरण


निरीक्षण के दौरान लैब में भारी मात्रा में Immunology मशीन (Maglumi X3), कंप्यूटर सिस्टम (Dell, Acer, Lenovo), Microscope, Centrifuge, Blood mixer, Incubator, Electrolyte analyzer और Refrigerator आदि उपकरण मिले। सभी उपकरणों को सील कर दिया गया।


कौन है आरोपी और क्या है आरोप

इस पूरे मामले में अल्तमश पुत्र अली अहमद निवासी: मुरादाबाद आरोपी है और बिना रजिस्ट्रेशन पैथोलॉजी संचालन, फर्जी तरीके से डॉक्टरों के नाम का उपयोग, आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है।


इन धाराओं में दर्ज हुआ केस


पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, 336(3), 318(4) के अलावा अन्य कानून राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019, क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया।

क्या बोले स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के अधिकारी


स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा बिना रजिस्ट्रेशन लैब चलाना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अन्य संबंधित लोगों की भूमिका भी जांची जाएगी।

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