केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की डिप्टी डायरेक्टर भी दहेज उत्पीड़न का शिकार

उमेश लव, लव इंडिया, मुरादाबाद। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत युवा महिला अधिकारी ने अपने पति, सास, ससुर और चाचा ससुर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली-गलौज और अतिरिक्त दहेज की मांग का आरोप लगाते हुए महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

फरवरी 2025 में हुई थी शादी शहर के व्हाइट हाउस में, परिजनों ने किए थे 50 लाख से अधिक खर्च


एफआईआर के अनुसार, लवी अग्रवाल, पत्नी रजत वार्ष्णेय, पुत्री नवीन कुमार अग्रवाल, निवासी सी-801, अमलतास अपार्टमेंट, हरथला, थाना सिविल लाइंस, मुरादाबाद ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका विवाह 2 फरवरी 2025 को मुरादाबाद के व्हाइट हाउस, दिल्ली रोड में हिंदू रीति-रिवाज से रजत वार्ष्णेय, पुत्र सुरेंद्र वार्ष्णेय, निवासी वार्ड नंबर-1, अलकनंदा कॉलोनी, खुशहालपुर, थाना मझोला, मुरादाबाद के साथ हुआ था।


शिकायत में कहा गया है कि विवाह में उनके पिता ने अपनी सामर्थ्य से अधिक करीब 50 लाख रुपये खर्च किए तथा सोने-चांदी के आभूषण, घरेलू सामान और अन्य कीमती उपहार दिए। इसके बावजूद विवाह के कुछ समय बाद पति रजत वार्ष्णेय, ससुर सुरेंद्र वार्ष्णेय, सास संगीता वार्ष्णेय तथा पति के चाचा जितेंद्र वार्ष्णेय ने कथित रूप से अतिरिक्त दहेज के रूप में 30 लाख रुपये लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार, आरोपितों का कहना था कि इस धनराशि से उन्हें दिल्ली में एक फ्लैट खरीदना है।

-अब मायके से 30 लाख रुपए की कर रहे मांग मना करने पर कर रहे डिप्टी डायरेक्टर का उत्पीड़न

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जब महिला ने अपने और अपने पिता की आर्थिक असमर्थता जताई, तो आरोपितों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शिकायत के अनुसार, पति उसके साथ मारपीट करता था, जबकि सास और ससुर गाली-गलौज कर अपमानित करते थे।


महिला ने अपनी शिकायत में कहा है कि 14 फरवरी 2025 को आरोपितों ने फिर 30 लाख रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर पति ने कथित रूप से मारपीट की और सास-ससुर ने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।

-महिला थाने में पति, सास, ससुर और चाचा ससुर के खिलाफ एफआईआर

एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनके पति रजत वार्ष्णेय नोएडा की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं। शिकायत में आरोप है कि दिल्ली के वसंत कुंज स्थित फ्लैट में रहने के दौरान भी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना जारी रही।


शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 14 मार्च 2025 को जब महिला अपने मायके स्थित अमलतास अपार्टमेंट, हरथला में थीं, तब पति वहां पहुंचा और कथित रूप से 30 लाख रुपये की मांग दोहराई। विरोध करने पर गाली-गलौज की गई। इसके बाद उसी दिन शाम को महिला अपने पिता के साथ ससुराल पहुंची, जहां सास-ससुर ने दोबारा 30 लाख रुपये की मांग करते हुए कथित रूप से कहा कि यदि रकम नहीं दी गई तो रजत का दूसरा विवाह करा देंगे और महिला को तलाक दे दिया जाएगा।

– शिकायत में शादी पर 50 लाख रुपये से अधिक खर्च और लगातार प्रताड़ना का आरोप


एफआईआर के अनुसार, 30 जुलाई 2025 को दिल्ली स्थित फ्लैट पर पति ने एक बार फिर दहेज की मांग करते हुए महिला के साथ मारपीट की और कथित रूप से उसे पहने हुए कपड़ों में ही घर से बाहर निकाल दिया। शिकायत में कहा गया है कि दोनों परिवारों के बीच कई बार समझौते के प्रयास हुए, लेकिन आरोपित 30 लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे।


महिला थाना पुलिस ने रजत वार्ष्णेय, सुरेंद्र वार्ष्णेय, संगीता वार्ष्णेय और जितेंद्र वार्ष्णेय, सभी निवासी वार्ड नंबर-1, अलकनंदा कॉलोनी, खुशहालपुर, थाना मझोला, मुरादाबाद के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(2) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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