15 साल पुराने हत्याकांड में उम्रकैद: किराए के विवाद में युवक की हत्या करने वाले मकान मालिक को सजा


लव इंडिया, मुरादाबाद। करीब 15 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपी मकान मालिक को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी मुकेश सैनी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


मामला वर्ष 2011 का है। सहारनपुर निवासी उदय सिंह मुरादाबाद के अशोक नगर मोहल्ले में किराए पर रहकर पुताई का काम करता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 29 सितंबर 2011 को उदय सिंह और उसके मकान मालिक मुकेश के बीच किराए के रुपये और अन्य लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। उस समय परिजनों ने दोनों के बीच समझौता करा दिया था।


अगले दिन उदय सिंह अपने रिश्तेदारों के घर नहीं पहुंचा। संदेह होने पर जब परिजन उसके कमरे पर पहुंचे तो वहां उसका शव पड़ा मिला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।


जांच के दौरान पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान मृतक की बहन सहित कई गवाहों ने अदालत में बयान दिए। अभियोजन ने बताया कि शराब के नशे में हुए विवाद के बाद आरोपी ने ईंट से हमला कर उदय सिंह की हत्या कर दी थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 के न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। एडीजीसी महेंद्र सिंह कश्यप ने बताया कि अदालत में आठ गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। इसके बाद कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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