बिजली कर्मियों पर सख्ती : आंदोलन पर अब बिना जांच होगी बर्खास्तगी


पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे बिजलीकर्मियों को बड़ा झटका देते हुए पावर कार्पोरेशन ने कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली 2020 में संशोधन कर दिया है। अब पॉवर कॉर्पोरेशन कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) (पंचम संशोधन) विनियमावली 2025 के तहत आंदोलन करने वाले कर्मियों को बिना जांच के ही बर्खास्त, पद से हटाया या पदावनति किया जा सकेगा। निदेशक मंडल की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में यह संशोधन पारित किया गया।

बिजलीकर्मियों ने पूर्वाचल और दक्षिणांचल के निजीकरण प्रस्ताव के विरोध में 29 मई से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। संशोधन के बाद कर्मियों में असंतोष और आक्रोश फैल गया है। यूनियन नेताओं ने इसे दमनकारी कदम बताया है और विरोध तेज करने के संकेत दिए हैं।

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