डॉक्टर ने अल्प मात्रा में दवाएं रखी हैं तो यह अपराध नहींः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में माना कि किसी डॉक्टर ने अगर अल्प मात्रा में दवाएं जमा की हैं तो यह कृत्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 18 (सी) के तहत दवाओं के अनधिकृत स्टॉकिंग के अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा, […]
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