रेल यात्रियों के लिए बड़ी चेतावनी: बिना टिकट, धूम्रपान और महिला कोच में सफर किया तो लगेगा भारी जुर्माना
उमेश लव लव इंडिया मुरादाबाद। भारतीय रेल ने बिना टिकट यात्रा करने, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश, धूम्रपान, नशे की हालत में उपद्रव करने और रेलवे परिसरों में फेरी लगाने जैसे मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है। रेलवे अधिनियम, 1989 की विभिन्न धाराओं में संशोधित दंड प्रावधान शुक्रवार 20 जून 2026 से पूरे देश में लागू हो गए हैं।
रेल मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अपराधों पर जुर्माने की राशि में वृद्धि की गई है। रेलवे का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित यात्रा का वातावरण उपलब्ध कराना है।
बिना टिकट यात्रा अब पड़ेगी महंगी
रेलवे के नए नियमों के अनुसार बिना टिकट या अनुचित टिकट पर यात्रा करते पाए जाने पर अब न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त प्रभार देना होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इससे टिकट चोरी और राजस्व नुकसान पर रोक लगेगी।
महिला कोच में घुसना पड़ेगा भारी
महिला कोच अथवा आरक्षित सीट पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर अब 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने इसे महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा से जोड़कर देखा है।
धूम्रपान और नशे में उपद्रव पर सख्ती
रेलवे परिसर या ट्रेन में धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। वहीं नशे की हालत में उपद्रव करना, थूकना या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर 1,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा। दोबारा गलती करने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना अथवा कारावास का भी प्रावधान रखा गया है।
फेरी और भीख मांगने पर भी कार्रवाई
रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में अनधिकृत रूप से फेरी लगाने अथवा भीख मांगने वालों पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा बेहतर होगी।
खतरनाक सामान ले जाने वालों की खैर नहीं
ट्रेन में आपत्तिजनक या खतरनाक वस्तुएं लेकर यात्रा करने पर न्यूनतम 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। रेलवे ने यात्रियों से सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।
प्रमुख दंड एक नजर में
- बिना टिकट यात्रा – न्यूनतम ₹500 अतिरिक्त प्रभार
- ट्रांसफर टिकट पर यात्रा – टिकट जब्ती और ₹500 अतिरिक्त प्रभार
- फेरी/भीख मांगना – ₹2,000 जुर्माना
- नशे में उपद्रव, थूकना, अभद्र भाषा – ₹1,000 से ₹5,000 तक
- अनधिकृत प्रवेश – ₹500 जुर्माना
- धूम्रपान – ₹2,000 जुर्माना
- महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश – ₹2,500 जुर्माना
- खतरनाक वस्तुएं ले जाना – न्यूनतम ₹10,000 जुर्माना
उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट के साथ यात्रा करें तथा रेलवे अधिनियम और नियमों का पालन करें। रेलवे का कहना है कि नए प्रावधानों का उद्देश्य यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और व्यवस्थित रेल यात्रा उपलब्ध कराना है।
