कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन व मुरादाबाद शाखा प्रबंधक की गिरफ्तारी के आदेश


लव इंडिया, संभल। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, संभल ने एक महत्वपूर्ण मामले में कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन एवं मुरादाबाद शाखा प्रबंधक के खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। आयोग ने यह कार्रवाई अपने पूर्व आदेश का पालन न करने पर की है।


सरायतरीन के मोहल्ला भूड़ा निवासी जमारूद्दीन पुत्र रजा हुसैन ने कृषि कार्य के लिए जून 2022 में कोटक महिंद्रा बैंक की सिविल लाइंस, मुरादाबाद शाखा से 4.50 लाख रुपये का ट्रैक्टर ऋण लिया था। ऋण की राशि का भुगतान 20 किस्तों में किया जाना था और उपभोक्ता ने सभी किस्तों का समय पर भुगतान कर दिया।


शिकायत के अनुसार, पूरा ऋण चुकाने के बावजूद बैंक ने उपभोक्ता को नो ड्यूज सर्टिफिकेट (No Dues Certificate) जारी नहीं किया। आरोप है कि बैंक अधिकारियों द्वारा सुविधा शुल्क की मांग की गई, जिसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में पहुंचा।
मामले की सुनवाई के बाद 17 जून 2025 को जिला उपभोक्ता आयोग ने बैंक को दो माह के भीतर उपभोक्ता को नो ड्यूज प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन आयोग के अनुसार, निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं किया गया।


वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार, आयोग ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए कोटक महिंद्रा बैंक के चेयरमैन और मुरादाबाद शाखा प्रबंधक की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश के बाद बैंकिंग क्षेत्र में इस कार्रवाई की व्यापक चर्चा है। हालांकि, इस मामले में कोटक महिंद्रा बैंक का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है। बैंक का पक्ष प्राप्त होने पर समाचार को अपडेट किया जाएगा।

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