“अब तू मेरे किसी काम की नहीं रही…” : कैंसर पीड़िता पत्नी से पति की कथित टिप्पणी, दहेज उत्पीड़न व अप्राकृतिक यौनाचार समेत सात पर मुकदमा

उमेश लव, मुरादाबाद। महिला थाना मुरादाबाद में सायमा पत्नी सलीम अहमद की तहरीर पर पति सहित सात लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न, मारपीट, मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना तथा अप्राकृतिक यौनाचार समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

एफआईआर के अनुसार, सायमा का निकाह 26 फरवरी 2021 को कांठ क्षेत्र के मोहल्ला पट्टी वाला निवासी सलीम अहमद पुत्र वकील अहमद से हुआ था। आरोप है कि निकाह में पर्याप्त दहेज दिए जाने के बावजूद पति और ससुराल पक्ष स्कॉर्पियो कार तथा पांच लाख रुपये नकद की मांग करने लगा। मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट, गाली-गलौज और मानसिक प्रताड़ना की जाती रही।

आरोप है कि पति सलीम अहमद, ससुर वकील अहमद, जेठ नदीम अहमद, देवर फहीम अहमद, चचिया ससुर शकील अहमद, ननद तबस्सुम तथा ननदोई महबूब अली ने मिलकर विवाहिता को प्रताड़ित किया। जेठ नदीम अहमद शराब पीकर घर आता था और विवाहिता के साथ अश्लील हरकतें करता था। विरोध करने पर परिवार के अन्य सदस्य भी उसका साथ नहीं देते थे।

गर्भवती होने पर विवाहिता पर गर्भ गिराने का दबाव बनाया गया। इनकार करने पर उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। बाद में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गर्भावस्था के दौरान उसकी बाईं छाती में गांठ हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इलाज कराने के बजाय झाड़-फूंक कराने की बात कही। बाद में मायके वालों ने महाराष्ट्र में इलाज कराया, जहां जांच में कैंसर की पुष्टि हुई और ऑपरेशन कर बाईं छाती निकालनी पड़ी।

एफआईआर के अनुसार, ऑपरेशन के बाद पति सलीम अहमद ने कथित रूप से कहा, “अब तू मेरे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि तेरी एक ब्रेस्ट नहीं है, मैं तुझे नहीं रखूंगा।” शिकायत में यह भी कहा गया है कि इलाज पर मायके पक्ष के करीब 10 लाख रुपये खर्च हुए, जबकि ससुराल पक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया। आरोप लगाया है कि पति उसकी इच्छा के विरुद्ध अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था। विरोध करने पर मारपीट करता था। 30 मई 2026 को कथित रूप से मारपीट कर उसे छोटे बच्चे सहित घर से बाहर निकाल दिया गया।

एफआईआर में यह भी उल्लेख है कि कांठ थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर महिला थाना मुरादाबाद में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराएं 74, 85, 115(2) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
