हत्या को दुर्घटना न मानना बैंक को पड़ा भारी, अब देना होगा…

Uttar Pradesh


लव इंडिया, मुरादाबाद। संभल जिले के ग्राम मंझावली निवासी गौरव सैनी एक एक प्राइवेट फॉर्म में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्य करता था जिसके लिए उसे गांव-गांव कलेक्शन के लिए जाना पड़ता था। कंपनी ने कलेक्शन के लिए उसे जब ग्राम निजामपुर सेंदरी जनपद अमरोहा भेजा जहां अज्ञात बदमाशों ने उनको गोली मारकर 1 जोलाई 2019 को हत्या कर दी।

गौरव सैनी का सैलेरी एकाउंट एक्सिस बैंक में था जहां उसे एटीएम कार्ड की सुविधा प्राप्त थी। एटीएम कार्ड पर दुर्घटना में मृतक के नामित व्यक्ति को ₹200000 बीमा धनराशि देनी होती है। उसी क्रम में मृतक की मां रामेश्वरी देवी ने अपने पुत्र की हुई हत्या के संबंध में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर बैंक से एटीएम पर मिलने वाली बीमा धनराशी दो लाख रुपये दिलाए जाने का अनुरोध किया परंतु बैंक द्वारा हत्या को दुर्घटना मानने से मना कर बीमा धनराशि देने से मना कर दिया जिस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया।

उन्होंने एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल में आयोजित किया जहां दोनों पक्षकारों को आयोग ने तलब किया। रामेश्वरी देवी के अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय ने आयोग को बताया कि कोई भी व्यक्ति अपनी हत्या जान बूझकर नहीं कराएगा जिस कारण वह एक दुर्घटना है ऐसी स्थिति में हत्या को दुर्घटना न मानकर बैंक ने अपनी सेवा में भारी कमी व लापरवाही बरती है। इसलिए रामेश्वरी देवी जो कि मृतक की मां हैं और खाते में नोमनी है। उन्हें एटीएम पर मिलने वाली बीमा धनराशि रुपये ₹200000 पाने की अधिकारी है।

लव मोहन वार्ष्णेय अधिवक्ता

आयोग ने दोनों पक्षों को सुना आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव सदस्य आशुतोष सिंह ने अपना निर्णय रामेश्वरी देवी के पक्ष में सुनाते हुए एक्सिस बैंक को आदेशित किया कि वह एटीएम कार्ड के अंतर्गत दुर्घटना बीमा धनराशि ₹200000 तथा उस पर वाद संस्थान की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 6%व्याज सहित अन्दर दो माह में अदा करें।

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