डीआईजी को ज्ञापन, कहा-भूमाफिया घोषित सिपाही की संपत्ति जब्त की जाए

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लव इंडिया, मुरादाबाद। अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी से मुलाकात की और ज्ञापन दिया। इसमें बर्दाश्त किए गए भूमिया सिपाही महेंद्र पाल सिंह की संपत्ति को जब्त करने की मांग की गई।

26 अगस्त को अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के पदाधिकारी पुलिस उपमहानिरीक्षक मुरादाबाद परीक्षेत्र से मिले और एक सूत्रीय मांग का ज्ञापन दिया ज्ञापन में मांग की गई की घोषित भू-माफिया एवं नौकरी से बर्खास्त सिपाही महेंद्र पाल सिंह एवं नितिश कुमार सिंह एक चर्चित भू-अपराधी हैं, अनेक मुकदमों में वांछित हैं । करीब एक दर्जन लोगों की जमीने धोखाधड़ी से हड़प चुके हैं, कई लोगों की इनके उत्पीड़न की वजह से मृत्यु हो चुकी है महेंद्र पाल सिंह पुलिस प्रशासन द्वारा भूमिया घोषित है एवं नौकरी से बर्खास्त है और महेंद्र पाल सिंह की हिस्ट्री शीट 2021 से कप्तान साहब के कार्यालय में लंबित पड़ी हुई है परंतु अभी तक महेंद्र पाल सिंह एवं नीतीश कुमार के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही नहीं हुई है जबकि महेंद्र पाल सिंह का पूरा एक गिरोह है जिसका सरगना महेंद्र पाल सिंह स्वयं है । संघ द्वारा मांग की गई है कि शीघ्र अति शीघ्र महेंद्र पाल सिंह एवं नितिश कुमार सिंह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाए तथा इनके पास अवैध रूप से एकत्र की गई बेनामी संपत्ति जप्त की जाए । यदि उक्त लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही नहीं की जाती है तो पीड़ित परिवारो के लोग एवं अखिल भारतीय अंबेडकर संघ के पदाधिकारी लखनऊ में मान्य मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने डेरा डालेंगे तथा सिपाही के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई होने तक वहीं जमे रहेंगे।

ज्ञापन देने वालों में संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य एवं परमाल सिंह एडवोकेट जयप्रकाश सिंह हरपाल सिंह बौद्ध भयंकर सिंह बौद्ध ओ.पी. सागर रघुवीर सिंह विमल धीर मेघराज सिंह जयपाल सिंह समरपाल सिंह लीलावती मनोज कुमार एवं चंदन सिंह रैदास आदि उपस्थित रहे ।

भू माफिया सिपाही महेंद्र पाल सिंह को एक और झटका

लव इंडिया, मुरादाबाद। हमेशा गरीबों की मदद करने वाले अधिवक्ता महावीर प्रसाद मौर्य का अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त कराने हेतु भू-माफिया घोषित एवं नौकरी से बर्खास्त सिपाही महेंद्र पाल सिंह ने वर्ष 2016 में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में झूठी शिकायत की थी इसकी जांच पूर्व चेयरमैन श्री अजय कुमार शुक्ला लखीमपुर खीरी की अध्यक्षता में की गई ।

अधिवक्ता की झूठी शिकायत करने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लगाया पांच हजार का जुर्माना

शिकायत का निस्तारण वर्ष 2018 में हुआ तथा भू-माफिया की शिकायत को सत्य एवं झूठा पाते हुए शिकायत को निरस्त करते हुए भू-माफिया पर ₹5000 का जुर्माना भी लगाया था तदुपरांत उक्त आदेश अनुमोदन के लिए वर्ष 2019 में बार काउंसिल आफ इंडिया भेजा गया जिसकी सुनवाई दिनांक 30.09. 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हुई थी बार काउंसिल आफ इंडिया ने भी बार काउंसिल आफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आदेश को सही मानते हुए अपने आदेश दिनांक 31.05.2023 को अपनी मोहर लगा दी तथा विपक्षी अधिवक्ता महावीर प्रसाद मौर्य को निर्देशित किया कि वह अपना ₹5000 शिकायतकर्ता भूमिया सिपाही महेंद्र पाल सिंह से वसूल कर लें- आज दिनांक 10.08. 2023 को आदेश प्राप्त करते ही अधिवक्ता महावीर प्रसाद मौर्य के मन मे खुशी की लहर दौड़ गई तथा उन्होंने बताया कि सच्चाई की जीत हुई है ।

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