हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया

Uttar Pradesh तेरी-मेरी कहानी नारी सशक्तिकरण युवा-राजनीति

लखनऊ। निकाय चुनाव में ओबीसी के आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। हाई कोर्ट ने सरकार के द्वारा निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द किया।

ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। हाईकोर्ट ने चुनाव तत्काल कराने के भी निर्देश दिए।

ओबीसी को आरक्षण देने के लिए एक dedicated commission बनाया जाए तभी दिया जाए ओबीसी आरक्षण। कोर्ट 70 पेज का जजमेंट दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *