kasarwal scandal: तीन पूर्व थानाध्यक्ष सहित पांच पुलिस कर्मियों के NBW, सभी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश
[29/09, 20:55] Dr Sanjay Kumar Nishad
लव इंडिया, गोरखपुर। निषाद समाज (nishaad samaaj) के आरक्षण व अन्य समस्याओं को लेकर 2015 में आंदोलन के दौरान हुए कसरवल कांड (kasarwal scandal) में गुरुवार को तीन पूर्व थानाध्यक्षों सहित पांच पुलिस कर्मियों (Five police personnel including three former SHOs) के विरुद्ध एसीजेएम द्वितीय सीनियर डिवीजन (ACJM II Senior Division) की ओर से गैर जमानती वारंट (non bailable warrant) जारी किया गया है। पुलिस को आदेश दिया गया है कि पांचों लोगों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाय।
निषाद आंदोलन में शामिल रहे व पुलिस की गोली से घायल सुजीत कुमार ने उनके एवं अन्य आंदोलनकारियों के साथ दुर्व्यवहार एवं गाड़ियां फूंकने के लिए तत्कालीन थानाध्यक्ष सहजनवा श्यामलाल यादव व अन्य के विरुद्ध धारा 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अभियुक्तों के कोर्ट में हाजिर न होने पर न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।
कोर्ट ने सहजनवा के तत्कालीन थानाध्यक्ष श्यामलाल यादव, खोराबार के तत्कालीन थानाध्यक्ष रामपाल यादव, राजघाट के तत्कालीन थानाध्यक्ष संजीव सिंह, सहजनवा थाने के सिपाही रहे पूर्णवासी व जनार्दन यादव के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुजीत कुमार ने इन सभी पर उनके तथा अन्य आंदोलन करियों के साथ दुर्व्यवहार सहित अन्य आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।
कसरवल कांड में पुलिसकर्मीयों के विरुद्ध कोर्ट द्वारा जारी ग़ैरज़मानती वारंट पर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा की सपा सरकार का चरित्र उजागर हुआ है ,हमें कोर्ट पर भरोसा है की हमारे लोगों के साथ न्याय होगा। दोषी पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जारी वारंट इस बात का प्रमाण है, कि न्याय में अब देर नहीं है।