यूपी में जन्म और मृत्यु पंजीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू, 21 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य
लव इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नई नियमावली लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत किसी भी जन्म, मृत्यु अथवा मृत-जन्म की सूचना घटना के 21 दिनों के भीतर संबंधित प्राधिकारी को देना अनिवार्य होगा। सरकारी व्यवस्था के…
