Divisional Transport Authority meeting में फैसला: महानगर में अब हाईवे पर नहीं चलेंगे ई-रिक्शा

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लव इंडिया, मुरादाबाद। 25 अगस्त को मण्डलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक कमिश्नरी सभागार में आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर बिन्दुवार विस्तृत रुप से चर्चा की गयी।

बैठक में संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर सचिव, संभागीय परिवहन प्राधिकरण को प्रत्योजित शक्तियो के अधीन एक जनवरी 23 से 31 जुलाई 23 तक सचिव द्वारा जारी किए गये परमिटों का विवरण संबंधित अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा विभिन्न परमिट धारकों द्वारा निरस्तीकरण हेतु समर्पण किए गये परमिटों को निरस्त किए जाने पर विचार किया गया। बैठक में मृतक अनुज्ञाधारियों के स्थायी सबारी गाडी अनुज्ञा पात्रों को बारिसानों के नाम हस्तान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर भी विचार किया गया।

मण्डलायुक्त ने कहा कि परमिट का अगर किसी को रिन्युअल या ट्रान्सफर करना है, तो नियमानुसार समय सीमा के अन्र्तगत किया जायेगा। उन्होंने कहा कि जितने भी सड़क पर चलने वाले वाहन है, उनकी एक व्यवस्था बनानी है। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कोई भी जुगाड़ वाहन या अवैध वाहन चल रहा है तो उस पर तुरन्त कार्यवाही की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता नही वरती जाएगी। हम इस तरीके से व्यवस्था कर रहे हैं जिसे किसी का भी नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि हाईवे पर किसी भी सूरत में ई-रिक्शा नही चलेगा, इसमें जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अवैध स्टैण्ड नहीं रहेंगे चाहे वह ई-रिक्शा के हों, आटो के हों या बस के हों। उन्होंने कहा कि हमारी बेहतरी के लिए काम कर रहें हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिये कि जिसके पास एक से अधिक ई-रिक्शा है तो उसकी जांच की जाए। बैठक में संबंधित अधिकारी द्वारा सम्भाग के राष्ट्रीयकृत / निजी बस मार्गो पर स्थायी सबारी गाडी परमिट प्राप्त करने हेतु दो माह का समय हेतु प्राप्त आवेदनों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया।

इसके साथ ही बैठक में सीएनजी ईंधनयुक्त आटोरिक्शा अनुज्ञा पात्रों के हस्तान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी विचार किया गया, जिस पर मण्डलायुक्त द्वारा संबंधित अधिकारी को उचित दिशानिर्देश दिये। बैठक में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 86 के अन्र्तगत सबारी गाडी / जनभार वाहन अनुज्ञा पात्रों को निलम्बित / निरस्त करने की कार्यवाही पर भी विचार किया गया। बैठक में एसपी ट्रैफिक सुभाष गंगवार, अपर जिलाधिकारी नगर ज्योति सिंह, आरटीओ आरके सिंह, आरएम एआरएम, सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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