राम मंदिर से जुड़े आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे वकील, बार अध्यक्ष बोले- केस लड़ने पर लगेगा 5 लाख रुपये का जुर्माना
लव इंडिया, अयोध्या। अयोध्या में श्रीराम मंदिर से जुड़े कथित दान/धन गबन या चोरी के आरोपों के बीच बार एसोसिएशन की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा है कि राम मंदिर दान चोरी मामले के आरोपियों की पैरवी कोई अधिवक्ता नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अधिवक्ता ऐसे आरोपियों का मुकदमा लड़ता है तो उस पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

बार अध्यक्ष के इस बयान के बाद कानूनी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब राम मंदिर से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितता के मामले को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा जांच और कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है।
हालांकि, बार एसोसिएशन के इस निर्णय की वैधानिक स्थिति और इसे लागू करने की प्रक्रिया को लेकर अभी कोई आधिकारिक विस्तृत आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ है।
उधर, इस पूरे प्रकरण को लेकर विभिन्न पक्षों की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मामले में जांच एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की ओर से आगे की कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है।
महत्वपूर्ण: यह समाचार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के सार्वजनिक बयान पर आधारित है। किसी भी आरोपी का दोष न्यायालय द्वारा सिद्ध होने तक वह कानून की नजर में निर्दोष माना जाता है।
