बड़ा फैसला : उत्तर प्रदेश में गर्भवती महिला और दिव्यांग को छूट, अन्य सभी कर्मचारियों को आना होगा ड्यूटी
लखनऊ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया है। असल में अभी तक सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर 50 फीसदी का नियम लागू था लेकिन अब सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर आना होगा। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केवल गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को ही कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी।
इस मामले में राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने आदेश जारी किया है। दरअसल राज्य में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। जिसके बाद अब राज्य सरकार ने सभी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने का आदेश दिया है। जबकि, अभी तक दिन में 50 फीसदी कर्मचारियों को ही ऑफिस बुलाया जा रहा था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने मंगलवार को इसको लेकर नए आदेश जारी किए हैं और मंगलवार को मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र की ओर से आदेश जारी कर वर्फ फ्रॉम होम की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। असल में 13 जनवरी को आदेश जारी किए गए थे कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50 फीसदी कर्मियों को कार्यालय और 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम कराया जाए, ताकि ऑफिस में ज्यादा भीड़ ना हो. क्योंकि राज्य में लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा था।