उपभोक्ता हितों के लिए राज्य आयोग की सर्किट बेंच मंडल स्तर पर बनें : देवेंद्र वार्ष्णेय

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लव इंडिया, बहजोई। उपभोक्ता राज्य आयोग की सर्किट बेंच बने, उपभोक्ताओं को समय सीमा के अंदर न्याय मिले तभी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का वास्तविक लाभ उपभोक्ताओं को मिलना संभव है। अधिवक्ता परिषद ब्रज जिला इकाई संभल द्वारा बहजोई मे उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग संभल के परिसर मे विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया।

इस मौके पर जिलाध्यक्ष एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को पारित करने का उद्देश्य ही भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना, इकॉमर्स कंपनियों के मकड़ जाल से उपभोक्ताओं को बचाना, समय पर उपभोक्ताओं को न्याय दिलाना रहा है। राज्य आयोग कि सर्किट बेंच मण्डल स्तर पर गठित किए जाने से उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश शुक्ला ने मुक़दमों के समय पर निस्तारण पर बल दिया और कहा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रभाव मे आने के उपरान्त माल व सेवाओं के लिये उपभोक्ता बाज़ारों मे भारी परिवर्तन आया है। आधुनिक बाज़ारों मे माल व सेवाओं का अम्बार लग गया है।

कहा कि उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर संरक्षण के लिए और उस प्रयोजन के लिए उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए उपभोक्ता परिषदों और अन्य प्राधिकरणों की स्थापना के उद्देश्य से ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 मे अधिनियमित किए गया। गोष्ठी को सचिन गोयल, विष्णु शर्मा, सोनू कुमार गुप्ता,बृजेश यादव, लवमोहन वार्ष्णेय, पारस वार्ष्णेय, मो क़ासिम जमाल,आदि ने भी सम्बोधित किया।

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