सपा नेता आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, कुछ देर में हो सकता है सजा का ऐलान

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समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता और रामपुर (Rampur) से विधायक आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को फैसला आएगा। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने अभी कुछ देर पहले ही आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया और दोपहर के बाद किसी भी वक्त सपा नेता आजम खां को सजा सुनाई जा सकती है। मालूम हो कि इस मामले में रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी आजम खां के खिलाफ अदालत में गवाही दी है।

समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को रामपुर के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए हैं. बताया जा रहा है कि तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है, लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थित पैदा हो सकती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। कोर्ट अगर उन्हें जेल की सजा सुनाता है तो निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो संदेश जाएगा, वह पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है।

इसको लेकर पिछली तारीख पर ही को दोनों ही पक्षों के ओर से सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अगली तारीख तय की थी।दरअसल, रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये मामले 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी भाषण दिया था।

उनपर आरोप है कि इस दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। जिसपर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।क्या बोले आजम खान के अधिवक्ता?इस एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। जिसको लेकर अब 27 अक्टूबर को फैसला आएगा।

इस मामले में आजम खान के ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को हमने पूरी बहस कर ली थी कि जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है।आजम खान के अधिवक्ता ने बताया कि यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और यह भाषण साबित भी नहीं है। अदालत में विपक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे। वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए जिसके वजह से कहीं से कुछ साबित नहीं कर पाया है। उन्होंने हेट स्पीच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा सपा विधायक के खिलाफ राजनीति के कारण फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है।

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