सपा के दिग्गज नेता और पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खां को तीन साल की सजा, अब विधायकी पर गहराया संकट

Uttar Pradesh अपराध-अपराधी

लव इंडिया रामपुर। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व नगर विकास मंत्री आजम खान को रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है इसी के साथ उनकी विधायकी पर भी संकट के बादल छा गए हैं।

समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को रामपुर के भड़काऊ भाषण मामले में दोषी करार दिया गया है. रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आजम खान पर पीएम मोदी, सीएम योगी और तत्कालीन डीएम को लेकर अपशब्द कहने का आरोप था, जिसे लेकर सपा नेता दोषी पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि तीनों धाराओं में अधिकतम सजा तीन साल की होती है, लेकिन अगर उन्हें दो साल से एक दिन ज्यादा की भी सजा होती है, तो उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द हो जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए संकट की स्थित पैदा हो सकती है। आजम खान समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में से एक हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा मुस्लिम चेहरा हैं। कोर्ट अगर उन्हें जेल की सजा सुनाता है तो निकाय चुनाव से पहले जनता के सामने जो संदेश जाएगा, वह पार्टी के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है।

सपा नेता आज़म खान की हेट स्पीच मामले में दोषी करार। सपा विधायक आज़म खान की विधायकी पर संकट। रामपुर की MP/MLA कोर्ट आज़म खान की हेट स्पीच मामले में सुनाया फ़ैसला।

आज़म खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी और DM रामपुर के खिलाफ हेट स्पीच देने का है आरोप। 7 अप्रैल 2019 को आजम खां ने PM मोदी और तत्कालीन DM आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ दी थी हेट स्पीच। हेट स्पीच के मामले 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का है प्रावधान। आज़म खान को हेट स्पीच के मामले में अगर हुई 3 साल की सजा तो चली जायेगी आजम की विधायकी।

अदालत ने आजम खान के इन शब्दों को मानक सजा के लिए गंभीर

अप्रैल 2019 में दर्ज एफआइआर के अनुसार समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी जी आपने हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना दिया है जिससे मुसलमानों का जीना दूभर हो गया है। बहुत उमस की जिंदगी गुजार रहे हैं। चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर खड़े प्रत्याशी पर भी अपशब्द कहे थे। अदालत में

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *