कांग्रेस नेता असद मौलाई के आवास पर बिना अनुमति बैठक करने पर सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ मुकदमा

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उमेश लव, लव इंडिया, मुरादाबाद : कहते हैं कि कभी-कभी जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है और ऐसा ही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के साथ हुआ है। उन्होंने दो दिन पहले सोशल मीडिया पर जारी अपने वायरल वीडियो में दावा किया था कि प्रशासन भाजपा के दबाव में है और उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मुगलपुरा और सिविल लाइन थाने दो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं जबकि इस दौरान तक उनके खिलाफ सिर्फ सिविल लाइन थाने में आचार संहिता उल्लंघन का एक ही मुकदमा दर्ज किया गया था।

मालूम हो कि अलविदा जुमा की नमाज के दौरान जामा मस्जिद पर बिना अनुमति के पहुंचने पर समाजवादी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी रुचि वीरा की पुलिस और नगर मजिस्ट्रेट के साथ हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और इसके बाद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा का खुद का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने दावा किया था कि सरकारी मशीनरी( पुलिस प्रशासन) भाजपा के दबाव में है और उनके खिलाफ दो मुकदमे (मुगलपुरा और सिविल लाइन में) दर्ज कर लिए गए हैं। जबकि इस वायरल वीडियो तक समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ सिर्फ सिविल लाइन थाने में आचार संहिता उल्लंघन का एक मुकदमा ही दर्ज किया गया था और मुगलपुरा के मामले में उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बावजूद इसके, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा द्वारा दो मुकदमे दर्ज करने के दावे के बीच लव इंडिया नेशनल से मुगलपुरा के इंस्पेक्टर ने कहा था कि मुगलपुरा थाने में सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ कोई मुकदमा आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज नहीं किया गया है।

मगर कहते हैं ना कि कभी-कभी ऊपर वाला भी हर किसी की ख्वाहिश पूरी कर देता है ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रुचि वीरा के साथ हुआ है। अब उनके खिलाफ मुगलपुरा नहीं बल्कि नागफनी थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है इसकी पुष्टि खुद थाना प्रभारी नागफनी ने लव इंडिया नेशनल से की है।

सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में थाना नागफनी में दूसरा केस दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले उनके खिलाफ सिविल लाइन थाने में भी मुकदमा कायम किया गया है। नागफनी थाना में उड़न दस्ता प्रभारी शिव मोहन की तहरीर पर यह कार्रवाई की है। केस में कांग्रेस नेता असद मौलाई को भी आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में दर्ज विवरण के अनुसार आठ अप्रैल की दोपहर मोहल्ला डेहरिया स्थित कांग्रेसी नेता असद मौलाई बिना अनुमति के अपने आवास पर प्रत्याशी रुचि वीरा के साथ उनके समर्थन में करीब 80 लोगों के साथ सभा कर रहे थे।

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