पार्श्वनाथ डेवलपर्श ने बुकिंग कराने के बावजूद नहीं दिया भवन, अब जमा रकम देनी होगी सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत और क्षतिपूर्ति भी

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उमेश लव, लव इंडिया, संभल। पार्श्वनाथ डेवलपर्श लिमिटेड (Parshvanath Developments Limited) ने मुरादाबाद (Moradabad) में आवासीय भवन (residential building) के लिए बरसों पहले बेकिंग (booking) की और लोगों से लाखों रुपए भी जमा कराया लेकिन कई को भवन नहीं दिए और रकम भी नहीं लौटाई, बल्कि टालमटोल करते रहे। ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (District Consumer Disputes Redressal Commission) ने पार्श्वनाथ डेवलपर्श लिमिटेड के खिलाफ आदेश जारी किया है। इसके तहत जमा की गई धनराशि को सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज समेत देने के साथ-साथ प्रश्नगत फ्लैट संख्या टी 10 / 303 के कुल क्षेत्रफल 1005 वर्ग फीट पर ₹5 प्रति वर्ग फिट प्रति महीना या 53 रुपए 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से अनुबंध पत्र के अनुसार हर्जा भी अदा करना होगा और मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि के तौर पर 50 हजार रुपए और वाद व्यय के 5 हजार भी 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।

चंदौसी(Chandausi) निवासी शाहिद सिद्दीकी व उनकी पत्नी निकहत परवीन(Shahid Siddiqui and his wife Nikhat Parveen) ने पार्श्वनाथ डेवलपर्श द्वारा संचालित योजना पार्श्वनाथ प्रतिभा सेक्टर 4 नया मुरादाबाद टाउनशिप दिल्ली रोड मुरादाबाद (Parshvanath Pratibha Sector 4 New Moradabad Township Delhi Road Moradabad) में स्थित एक आवासीय फ्लैट टी 10 / 303 एरिया 1005 स्क्वायर फीट पर अपार्टमेंट बनाकर देने का प्रस्ताव 2013 में किया था।

साथ यह भी बताया था कि यह योजना में आपको निर्धारित अवधि के अंदर फ्लैट बनाकर दे दिया जाएगा। उक्त आश्वासन परिवादीगण ने एक अनुबंध पत्र के अनुसार वर्ष 2013 में 4 लाख 79046 विपक्षीगण के कार्यालय में जमा कराकर उनके द्वारा बुक कराया गया।

प्रश्नगत फ्लैट बना कर दिए जाने की मांग की जाती रही परंतु वो टालमटोल करते रहे इसी बीच कोरोना काल आ गया और कोरोना काल का बहाना बनाकर उन्होंने समय रहते न तो फ्लैट बना कर दिया और ना ही उसकी जमा धन राशि उन्हें वापस की गई।

इस पर उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय के माध्यम से एक नोटिस इस आशय के साथ पार्श्वनाथ डबलपर्श को प्रेषित कराया कि उनके अनुबंध पत्र के अनुसार समय सीमा समाप्त हो जाने के उपरांत उनके द्वारा जमा की गई धनराशि मय व्याज सहित वापस दें तथा अनुबंध पत्र के तहत समय से फ्लैट तैयार न कर दिए जाने के कारण ₹5 प्रति वर्ग फीट के हिसाब से जुर्माना सहित धनराशि वापस करें परंतु विपक्षीगण ने उसकी सुनवाई नहीं की।

इस पर उनके अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग पर संभल में पार्श्व नाथ डवलपर्श के विरुद्ध परिवाद आयोजित किया गया जहां के अध्यक्ष व सदस्यगण ने दोनो पक्षों की सुनवाई की।

और अपना निर्णय परिवादी के पक्ष में सुनाते हुए कहा विपक्षीगण पार्श्वनाथ डवलपर्श लिमिटेड के मुख्य प्रबंधक/ सीईओ को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादीगणों द्वारा जमा की गई धनराशि मुबलिग 4 लाख 79046 रुपए उसे पर परिवाद संस्थान की तिथि से 7% वार्षिक ब्याज सहित वापस अदा करें।

इसके अलावा विपक्षगण परिवादीगण को प्रश्नगत फ्लैट संख्या टी 10 / 303 के कुल क्षेत्रफल 1005 वर्ग फीट पर ₹5 प्रति वर्ग फिट प्रति महीना या 53 रुपए 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर प्रति माह की दर से अनुबंध पत्र के अनुसार हर्जाना भी अदा करेंगे तथा परिवादिगण को हुए मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि की मद में भी मुबलीग ₹50000 तथा वाद व्यय के मद में ₹5000 अदा करेंगे नियत अवधि के अंदर धनराशि न अदा किए जाने की दशा में ब्याज 9% वार्षिक की दर से देय होगा।

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