मुस्लिम लड़कियों के लिए भी शादी की उम्र 18 हो, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

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सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए शादी की एक समान उम्र की मांग वाली राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि कम उम्र के मुस्लिम लड़कियों की शादी को वैध ठहराया जाता है, जिससे पाक्सो एक्ट का उल्लघंन होता है।

बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने धर्म के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी को वैध ठहराए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका पर पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने इस मामले में केंद्र को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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