सपा नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत : अब 11 नवंबर तक अधिसूचना जारी नहीं होगी
नई दिल्ली। लंबे समय से परेशानी-दर-परेशानी में घिरे आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। विधानसभा सदस्यता निलंबित किए जाने के खिलाफ दर्ज याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश शासन को पक्षपात भरा रवैया अपनाने के लिए सवालों में घेरा तो निर्वाचन आयोग से 72 घंटे यानी 11 नवंबर तक अधिसूचना नहीं जारी करने न करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में निर्वाचन आयोग ने रामपुर में सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक अधिसूचना नहीं जारी करने का फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी रहेगी
सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषण के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई की। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आजम खान की अयोग्यता के मद्देनजर रामपुर सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर फिलहाल 10 नवंबर को अधिसूचना जारी नहीं करें।
विशेष सत्र अदालत में गुरुवार को भी होगी सुनवाई
उन्होंने विशेष सत्र अदालत को कल यानी गुरुवार को ही सुनवाई करके फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजम खान की याचिका पर अदालत का फैसला आने के बाद चुनाव आयोग 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर सकता है। याद रहे कि रामपुर की विशेष अदालत ने 27 अक्टूबर को आजम खान को नफरत भरे भाषण के मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 28 अक्टूबर को सपा विधायक को सदन से अयोग्य घोषित करने की घोषणा की थी और रामपुर सदर विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया गया था।
अधिसूचना अगले आदेश जारी न किए जाने का निर्णय लिया
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी की विज्ञप्तिअदालत के आदेश के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि पांच नवंबर को आयोग द्वारा मैनपुरी और रामपुर में उप चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया था। निर्वाचन हेतु अधिसूचना 10 नवंबर को जारी की जानी है। उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट संख्या 35580-2022 मोहम्मद आजम खां बनाम निर्वाचन आयोग व अन्य में सुनवाई दिए गए निर्देश के आलोक में आयोग द्वारा 37 रामपुर विधानसभा क्षेत्र में दस नवंबर को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश जारी न किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी दलों के अेध्यक्षों के साथ प्रदेश शासन के उच्च अधिकारी व निर्वाचन से जुड़े अफसरों को निर्णय से अवगत कराया है।