आजम खान के एमएलए बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने दिया जोर का झटका
नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के बेटे एमएलए अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका देते हुए वर्ष 2019 में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आदेश जारी करते हुए विधायक के तौर पर उसके चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता एवं अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के बेटे एमएलए अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका देते हुए वर्ष 2019 में हाईकोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। उच्च न्यायालय ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ आदेश जारी करते हुए विधायक के तौर पर उसके चुनाव को रद्द करने के आदेश दिए थे।
सोमवार को उच्चतम न्यायालय की ओर से सुनाये गए बड़े फैसले के अंतर्गत जस्टिस अजय रस्तोगी एवं जस्टिस बीवी नागरत्न की पीठ ने अब्दुल्ला आजम की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी करार दिया था। जिसके चलते अब्दुल्लाह आजम के चुनाव को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि वर्ष 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल से कम थी।