पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी जेल में दो दिन से सो नहीं पा रहे, बदल रहे करवटें
लव इंडिया, मुरादाबाद। करीब बाइस साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को 2 दिन पहले सात साल की सजा सुनाई थी और तभी से हाजी इकराम कुरैशी जिला कारागार मुरादाबाद में बंद है। इस बीच उनके करीबियों की माने तो हाजी इकराम कुरैशी जिला कारागार में ठीक से सो नहीं पाए हैं और वह रातों को करवटें बदल रहे हैं, क्योंकि जिला कारागार में पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को घर जैसी सुविधाएं नहीं मिल पा रही।
हाजी इकराम कुरैशी को कौन नहीं जानता मुरादाबाद महानगर के गलशहीद थाना अंतर्गत भूडा का चौराहा निवासी हाजी इकराम कुरैशी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता थे वह अखिलेश यादव की सरकार में बस 2017 में मुरादाबाद देहात विधानसभा से विधायक रहे और दर्जा मंत्री भी। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ-साथ आवाम के हित में तमाम काम की उनकी पंचायतें तो आसपास के जिलों में भी मशहूर थी क्योंकि देहात विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के नाते आए दिन के झगड़े फसाद के अलावा आपसी विवादों को भी वह अपनी पंचायत में ही निपटा दिया करते थे इतना ही नहीं उन्होंने कोरोना का हाल में भी आवाम के लिए अनेक एक काम किए लेकिन वर्ष 2000 का एक मुकदमा उनके लिए जी का जंजाल बन गया यह मुकदमा 2 जून 2000 को दर्ज कराया गया था और इसमें हाजी इकराम पर बिजली बिल की फर्जी रसीद बनवाने का आरोप था यही मुकदमा हाजी इकराम कुरैशी के लिए सजा का कारण बन गया 22 साल की सुनवाई के बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 दिन पहले हाजी इकराम कुरैशी को 7 साल की सजा सुनाई और उन्हें जेल भेज दिया गया जेल जाने के दौरान हाजी इकराम कुरैशी को उनके रिश्तेदार और अपरिचित दवाएं देते हुए भी देखे गए थे इतना ही नहीं उन्हें घर का वह कंबल भी दिया गया जो उन्हें बेहद प्रिय था और आराम से सुला दिया करता था लेकिन इस नंबर को जेल प्रशासन ने अंदर नहीं जाने दिया।
फिलहाल हाजी इकराम कुरैशी 2 दिन से जिला कारागार में बंद है और इन दोनों ही रातों में वह आराम से जिला कारागार में सो नहीं पाए हैं उनसे जिला कारागार में मिल कराए आए कुछ लोगों की माने तो दोनों रातों में हाजी इकराम कुरैशी पूरे 8 घंटे की नींद नहीं ले पाए हैं इतना ही नहीं यहां उन्हें अपनी पसंद का खाना भी नहीं मिल रहा सुबह नाश्ते में जनों के सा
यह है सजा का पूरा मामला
हाजी इकराम के खिलाफ दो जून 2000 में विद्युत विभाग ने फर्जी रसीद बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि हाजी इकराम कुरैशी के ऊपर विद्युत बिल करीब 6 लाख 88 हजार 54 रुपये का था। हाजी इकराम कुरैशी और विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर रुपये जमा करने की नकली रसीद बना ली। एमपीएमएलए विशेष कोर्ट की विद्वान न्यायधीश स्मिता गोस्वामी ने इस मामले में हाजी इकराम कुरैशी को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
एसएसओ राम अवतार दोषमुक्त करार
विशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि बुधवार देर शाम इस मुकदमे का फैसला अदालत ने सुनाया। जिसमें विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया और पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ आठ हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। सुबह से देर शाम तक पूर्व मंत्री हाजी इकराम न्यायिक अभिरक्षा में थे। अदालत के आदेश के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। वह बीते चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और हाथ के निशान पर चुनाव भी लड़ा था। हाजी इकराम 2017 के चुनाव में मुरादाबाद देहात सीट से विधायक चुने गए थे।
करीब बाइस साल पुराने मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने पूर्व विधायक पर लगे फर्जी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया हैै। विधायक के परिवार ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला लिया है।आठ हजार का जुर्माना भी लगायाहाजी इकराम कुरैशी जिले के कद्दावर नेता हैं और जनता में लोकप्रिय भी। पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को बिजली चोरी के मामले में एसीजेएम फोर कोर्ट ने सात साल की सजा और आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाजी इकराम अखिलेश यादव सरकार में दर्जा राज्यमंत्री भी रहे थे। हाजी इकराम के खिलाफ दो जून 2000 में विद्युत विभाग ने फर्जी रसीद बनाने का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि हाजी इकराम कुरैशी के ऊपर विद्युत बिल करीब 6 लाख 88 हजार 54 रुप.ये का था। हाजी इकराम कुरैशी और विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा ने मिलकर रुपये जमा करने की नकली रसीद बना ली। एमपीएमएलए विशेष कोर्ट की विद्वान न्यायधीश स्मिता गोस्वामी ने इस मामले में हाजी इकराम कुरैशी को सात साल कैद की सजा सुनाई है।एसएसओ राम अवतार दोषमुक्त करारविशेष लोक अभियोजक मोहनलाल विश्नोई ने बताया कि बुधवार देर शाम इस मुकदमे का फैसला अदालत ने सुनाया। जिसमें विद्युत विभाग के एसएसओ राम अवतार शर्मा को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया और पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा के साथ आठ हजार रुपये का जुमार्ना भी लगाया है। सुबह से देर शाम तक पूर्व मंत्री हाजी इकराम न्यायिक अभिरक्षा में थे। अदालत के आदेश के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। वह बीते चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर सपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और हाथ के निशान पर चुनाव भी लड़ा था। हाजी इकराम 2017 के चुनाव में मुरादाबाद देहात सीट से विधायक चुने गए थे।