Yashwani Child Health Care के डाॅ. हरवीर सैनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा

लव इंडिया, अमरोहा। बम्बूगढ़ तिराहा (चिडिया बाग) निकट रोडवेज स्थित Yashwani Child Health Care के डाॅ. हरवीर सैनी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा हुआ है। इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के अलावा भारतीय न्याय सहिंता की धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 की धारा 15(3), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 34, भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023 की धारा 318(4) और 319(2) शामिल हैं।
अमरोहा के नोडल अधिकारी-क्वैक्स डा शरद कुमार ने पिछले महीने 3 मार्च को बंबूगढ़ तिराहा चिड़िया बाग रोडवेज के निकट स्थित यशवनी चाइल्ड हेल्थ केयर का निरीक्षण किया था तो हेल्प केयर सेंटर गौरव सैनी पुत्र कैलाश सैनी मिला और खुद को वार्ड व्वाय बताया था। इस पर यशवनी चाइल्ड हेल्थ केयर के स्वामी संचालक डॉक्टर हरवीर सैनी को नोटिस जारी कर सीएमओ कार्यालय में पंजीकरण व चिकित्सा से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र की जानकारी मांगी थी। नोटिस मौके पर उपस्थित गौरव सैनी को तामील कराया गया। परन्तु डाॅ. हरवीर सैनी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
इस पर 11 मार्च को औषधि निरीक्षक अमरोहा श्रीमती रूचि बंसल के साथ उन्होंने यश्वनी चाइल्ड हेल्थ केयर का पुनः निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय यशवनी चाइल्ड हेल्थ केयर में डाॅ. हरवीर सैनी मिले और 09 बेड व 02 तख्त व आधुनिक मशीनों (07 वार्मर 02 फोटो थेरेपी) के साथ संचालित मिली। इतना ही नहीं, अवैध रूप से मेडिकल स्टोर भी संचालित मिला, जिसे औषधि निरीक्षक द्वारा समस्त दवाओं को जब्त करते हुये समुचित कार्यवाही की गयी।
इस दौरान यशवनी चाइल्ड हेल्थ केयर के लेटर हेड पर डा हरवीर सैनी B.E.M.S., M.D. नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ एवं डा मौ फरीद M.B.B.S, M.D. Pediatrics नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ (बच्चों का अस्पताल मो-63968XXXXX) अंकित पाया गया। जबकि चिकित्सालय में डाॅ. मौ. फरीद M.B.B.S., M.D. Pediatrics उपस्थित नहीं पाये गये और न ही कोई अधिकृत शैक्षिक योग्याताधारी पैरामेडिकल स्टाफ उपस्थित पाया गया। इस पर डाॅ. हरवीर सैनी ने बताया कि डाॅ. मौ. फरीद चिकित्सालय में कार्य नहीं करते है औन न ही यहां आते हैं। इस बीच, चार भर्ती मरीज वासु पुत्र श्री विपिन उम्र 1 वर्ष 3 माह ग्राम मीरा सराय, नमन पुत्र श्री चमन उम्र 8 माह, ग्राम देहरा मिलक 3 बैबी ऑफ नीतू ग्राम बल्यानपुर, बेबी ऑफ सविता मौ पुस्कर नगर अमरोहा का उपचार एलोपेथिक दवाओं व आधुनिक मशीनों से किया जा रहा था।यशवनी चाइल्ड हेल्थ केयर में बोयोमेडिकल वेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी। कार्यालय अभिलेखों में उक्त चिकित्सालय पंजीकृत नहीं है। निरीक्षण में निजी चिकित्सा व्यवसाय संचालन करने एवं चिकित्सीय शिक्षा सम्बन्धित आदि वैध अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। डा हरवीर सैनी को साक्ष्य/ अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस तामील कराया गया। परन्तु डाॅ. हरवीर सैनी ने जबाव नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि डाॅ. हरवीर सैनी द्वारा अवैध चिकित्सा संस्थान का संचालन कर अवैध चिकित्सा व्यवसाय किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान उक्त चिकित्सालय पर सीलिंग /सीजर कार्यवाही की गयी। मरीज के तीमारदारों के बयान भी लिए गए।
स्पष्टीकरण न दिए जाने पर नोडल अधिकारी ने अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और अमरोहा देहात आने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तहरीर दी जिस पर पुलिस ने उपरोक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। बकलोल नोडल अधिकारी के, डाॅ. हरवीर सैनी स्वामी / संचालक, यश्वनी चाइल्ड हेल्थ केयर निकट रोडवेज बम्बूगढ़ तिराहा (चिड़िया बाग) अमरोहा, अमरोहा के द्वारा अवैध चिकित्सा व्यवसाय में लिप्त होने के संम्बन्ध में इनके विरुद्ध इण्डियन मेडिकल कन्सिल एक्ट 1950 की धारा 15/2 15/3 व एनएमसी एक्ट की धारा 34 एवं स्वयं एलोपैथिक चिकित्सक बनकर आम जन से धोखाधड़ी से अवैध रूप से धन अर्जित करने के सम्बन्ध में और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4) एवं धारा 319 (2) व अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।