मतदाता सूची में दोबारा नाम दर्ज कराने के प्रयास, कई पर मुकदमा

वोटर लिस्ट में डबल एंट्री का मामला: पांच लोगों पर FIR, चुनावी दस्तावेजों में गलत घोषणा का आरोप

उमेश लव लव इंडिया मुरादाबाद। मुरादाबाद में मतदाता सूची में कथित रूप से दोबारा नाम दर्ज कराने के प्रयास का मामला सामने आया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने राजस्व विभाग की शिकायत पर पांच अलग-अलग मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि संबंधित व्यक्तियों ने पहले से मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद नया आवेदन देकर गलत घोषणा की।

पुलिस के अनुसार, तहसील सदर के राजस्व निरीक्षक (कार्यवाहक) की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर संख्या 431/2026 दर्ज की गई है। मुकदमे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दर्ज किए गए हैं।


शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान के दौरान फॉर्म-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन किया गया, जबकि संबंधित व्यक्तियों के नाम पहले से ही अन्य मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में मौजूद थे। आवेदन के साथ दिए गए घोषणा पत्र में यह उल्लेख किया गया कि उनका नाम पहले कहीं दर्ज नहीं है, जिसे शिकायतकर्ता ने मिथ्या घोषणा बताया है।


एफआईआर के अनुसार, जांच में तीन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है कि आसिफ पुत्र अब्दुल जब्बार पर आरोप है कि उनका नाम पहले से मतदाता सूची में दर्ज होने के बावजूद दोबारा आवेदन किया गया। खलील अहमद पुत्र जुम्मा पर भी अलग मतदान केंद्र पर पुनः नाम दर्ज कराने का आरोप लगाया गया है। जबकि आसिफ पुत्र ईस्म अहमद के खिलाफ भी इसी प्रकार गलत घोषणा देकर मतदाता सूची में दोबारा नाम शामिल कराने का प्रयास करने का आरोप दर्ज किया गया है।

पुलिस ने तीनों मामलों में अलग-अलग विवेचना अधिकारियों को जांच सौंप दी है। अब दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड का सत्यापन तथा संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

दस्तावेजों की जांच में सामने आया मामला, यह भी फंसे कानूनी शिकंजे में

मुरादाबाद। विधानसभा क्षेत्र-28 (मुरादाबाद नगर) और विधानसभा क्षेत्र-29 (कुंदरकी) में विशेष पुनरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की जांच में यह मामला सामने आया। राजस्व निरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि संबंधित व्यक्तियों ने फॉर्म भरते समय ऐसी घोषणा की, जो प्रथम दृष्टया गलत प्रतीत होती है।
पहले मामले में मोहम्मद आजम पुत्र सादिक हुसैन पर आरोप है कि उनका नाम पहले से विधानसभा क्षेत्र-38 की मतदाता सूची में दर्ज होने के बावजूद विधानसभा क्षेत्र-28 में भी आवेदन किया गया। शिकायत में इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 का उल्लंघन बताया गया है।
दूसरे मामले में मोहम्मद अली पुत्र राशिद पर आरोप है कि उनका नाम विधानसभा क्षेत्र-29 के एक मतदान केंद्र पर दर्ज होने के बावजूद दूसरे मतदान केंद्र पर भी आवेदन प्रस्तुत किया गया। जांच के दौरान इसे भी डबल मतदाता प्रविष्टि का मामला माना गया।
दोनों मामलों में सिविल लाइंस थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(2) तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मतदाता सूची, आवेदन पत्र, आधार संबंधी अभिलेख और अन्य दस्तावेजों का मिलान किया जाएगा। जांच पूरी होने के बाद साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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