POCSO, Rape & Gangrape में मुकदमें दर्ज कराने के बाद court में मुकर जाने वाली कथित पीड़िताओं के खिलाफ कार्रवाई हो

उमेश लव लव इंडिया मुरादाबाद। छेड़छाड़ और दुष्कर्म समेत कई मामलों में पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और गैंगरेप में मुकदमे दर्ज करने के बाद अदालत में मुकर जाने वाली पीड़िताओं के खिलाफ राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ ने मोर्चा खोला है और मुरादाबाद में गुजरे 2 सालों में दर्ज हुए मुकदमों में पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने पर कोर्ट में मुकर जाने वाली पीड़ितों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

प्रदेश अध्यक्ष डॉ० रामेश्वर दयाल तुरैहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय अतिपिछड़ा महासंघ का एक प्रतिनिधि मण्डल जनपद मुरादाबाद विगत दो वर्ष में दर्ज हुए पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म के मामलों की जाँच कराने की माँग करता है।
ज्ञात हो कि दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित संलग्न न्यूज के अनुसार जनपद बदायूँ में जनवरी, 2023 से 20 फरवरी, 2025 तक कोर्ट की सुनवाई के दौरान पाक्सो एक्ट के 218 मुकदमें झूठे साबित हुये हैं और मुआवजा रिकवरी के आदेश भी हो गये हैं।
राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर दयाल तुरैहा ने बताया कि पाक्सो एक्ट, छेड़छाड़, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म के अधिकांश मामले झूठे निकल रहे हैं तथा नाबालिग व बालिग युवतियाँ इनका ज्यादातर इस्तेमाल विरोधियों को फँसाने व साधन सम्पन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अपने हित लाभ के लिये करती हैं और बाद में हितलाभ साधकर मुकदमा वापिस ले लेती हैं। ऐसा करने से साधन सम्पन्न व प्रतिष्ठित व्यक्ति की मान हानि व सरकार को राजस्व की हानि तो होती ही है साथ ही पुलिस प्रशासन व कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है।

उन्होंने जिलाधिकारी कार्यालय में नामित संबंधित अधिकारी को ज्ञापन देते हुए अनुरोध है कि जनपद मुरादाबाद में वर्ष 2023 से मार्च 2025 तक के पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामलों की जाँच कराकर झूठे मुकदमें पाये जाने पर मुआवजा रिकवरी व विधिक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।