UP Police: अब एक साल से पहले पुलिस चौकी से नहीं हट पाएंगे चौकी इंचार्ज,

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चौकी इंचार्ज अब कम से कम एक साल तक चौकी पर तैनात रहेंगे। उन्हें हटा पाना इतना आसान नहीं होगा। उनकी नियुक्ति अब स्थापना बोर्ड करेगा। इतना ही नहीं चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए ठोस कारण बताना होगा। उसी के बाद उसे हटाया जा सकेगा। पुलिस कमिश्नर ने इसे लेकर सभी अधिकारियों जारी कर दिया है। जल्द ही यह नई व्यवस्था चालू हो जाएगी।चौकी इंचार्जों की नियुक्ति को लेकर जो स्थापना बोर्ड तैयार किया गया है वह चारों जोन का अलग होगा।

स्थापना बोर्ड में संबंधित डीसीपी अध्यक्ष, संबंधित एडीसीपी और सबसे वरिष्ठ एसीपी सदस्य के तौर पर शामिल रहेंगे।पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए यह जरूरी होगा कि संबंधित एसआई ने न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। चौकी इंचार्ज की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 58 वर्ष तय की गई है। इससे अधिक आयु के एसआई इस पद के लिए चिन्हित नहीं होंगे।

पिछले 3 सालों में दरोगा की सत्यनिष्ठा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र को रोका नहीं गया हो। 1 साल में गम्भीर प्रकृति के दण्ड या प्रतिकूल प्रविष्टि न गयी हो। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि चौकी प्रभारी की नियुक्ति केवल अनुमोदित सूची से ही किया जाना सम्भव होगा। अनुमोदित सूची हर माह के प्रथम सप्ताह में नए तथ्यों के साथ डीसीपी की अध्यक्षता में बनेगी।

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