मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर में भी पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना

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मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार- पांच साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में भी मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है। मामले की एफआईआर वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।

मुख्तार अंसारी को 23 साल बाद गैंगस्टर में भी 5 साल की सजा

लखनऊ। लंबे अरसे से जेल में बंद चल रहे मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने मामले में अदालत ने दोषी करार दिया है और उसे 5 साल की सजा और ₹50000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को यह सजा सुनाई न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने 1999 में दर्ज मुकदमे में उपरोक्त सजा सुनाई है।

यह मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था मालूम हो कि कल बुधवार को लखनऊ पीठ में मुख्तार अंसारी को 2003 में जिला जेल लखनऊ के जिला को धमकाने के मामले में दोषी करार दिया था।

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