हेट स्पीच के एक और मामले में सपा नेता आजम खान को दो साल की सजा और जुर्माना

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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी करार दिया गया है. रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने171g में 500/ का जुर्माना और एक माह की जेल, 505(1)b में 1000/ जुर्माना व दो साल की सजा के अलावा 125 में 1000/ जुर्माना व दो साल की सजा सुनाई है। Samajwadi Party leader Azam Khan has got a big blow. Azam Khan has been convicted in the hate speech case. The MP MLA Court of Rampur has sentenced 500 / fine and one month jail in 171g, 1000 / fine and two years in 505(1)b, besides 125 1000 / fine and two years.

ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ी है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी. इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था. आजम खान इस मुकदमे में फिलहाल जमानत पर हैं. लेकिन अब कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दोषी करार दिया है. थोड़ी देर में अदालत सजा सुनाएगी.

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