फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन की 14 दवाओं को प्रतिबंधित किया केन्द्र सरकार ने
केन्द्र सरकार ने फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) की 14 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। इनमें खांसी और बुखार की दवाएं भी शामिल हैं। सरकार द्वारा नोटिफिकेशन में बताया गया है कि ये दवाइयां जिंदगी के लिए हानिकारक साबित हो सकती है, इनसे जान का खतरा है। इसलिए इनका कोई चिकित्सिक महत्व नहीं है। FDC वाली इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
इन दवाओं पर प्रतिबंध
प्रतिबंध की गई दवाओं में सामान्य संक्रमण, खांसी और बुखार के इलाज के लिए उपयोग होने वाली मिश्रित दवाएं शामिल हैं। इनमें निमेसुलाइड व Paracetamol की घुलनशील गोलियां,क्लोफेनिरामाइन + कोडीन सीरप, फोलकोडाइन + प्रोमेथाज़िन, एमोक्सिसिलिन + ब्रोमहेक्सिन और ब्रोमहेक्सिन + डेक्सट्रोमेथोर्फन + अमोनियम क्लोराइड + मेन्थॉल, पैरासिटामोल + ब्रोमहेक्सिन + फिनाइलफ्राइन +क्लोरफेनिरामाइन + गुइफेनेसिन और सालबुटामोल + ब्रोमहेक्सिन के नाम हैं।
The banned drugs include compounded medicines used to treat common infections, cough and fever. These include soluble tablets of Nimesulide and Paracetamol, Clopheniramine + Codeine Syrup, Pholcodine + Promethazine, Amoxicillin + Bromhexine and Bromhexine + Dextromethorphan + Ammonium Chloride + Menthol, Paracetamol + Bromhexine + Phenylephrine + Chlorpheniramine + Guaifenesin and Salbutamol + Bromhexine.
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद उठाया कदम
विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार द्वारा यह कदम उठाया गया है। इस समिति ने सरकार को भेजी सिफारिश में कहा था कि FDC दवाओं का कोई चिकित्सिक औचित्य नहीं है और ये दवाएं मानव जीवन के लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए जनहित में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26-A के तहत इस FDC के विनिर्माण, बिक्री या वितरण पर रोक लगाना आवश्यक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि FDC वे दवाएं होती है, जिन्हें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक सक्रिय औषधीय सामग्री का मिश्रित करके तैयार किया जाता है।