दीपावली पर पटाखे ना बाबा ना
लव इंडिया, दिल्ली। पटाखा बैन होने के बाद फोड़ने पर 6 महीने तक की सजा होगी। यह जानकारी दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेसवार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली में कोई भी व्यक्ति पटाखे खरीदते और फोड़ते हुए पकड़ा गया तो ₹200 जुर्माना और 6 माह की सजा तक हो सकती है।
उन्होंने बताया कि पटाखे बेचना और भंडारण करना भी नियम विरुद्ध है। ऐसे व्यक्ति पर ₹5000 तक का जुर्माना और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसका कड़ाई से पालन हो सके इसलिए मॉनिटरिंग के लिए 408 टीमें लगाई गई हैं और असिस्टेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में 210 टीम ने दिल्ली पुलिस की बनाई गई है। साथ ही दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 33 और आयकर विभाग की 165 टीमें तैनात की गई है।