भुगतान न करना सहारा कंपनी को पड़ा भारी

Uttar Pradesh अपराध-अपराधी


लव इंडिया, संभल। सहारा कंपनी की स्कीम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड तथा सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज आदि के नाम से चलाई जा रही हैं जिनमें कई लोगों ने अपना पैसा निवेश किया उसी क्रम में चंदौसी के जगदीश पुत्र सियाराम तथा रामवीर पुत्र स्वर्गीय शोभाराम ने भी अपना पैसा निवेश किया था जहां उनकी परिपक्वता तिथि निकल जाने के उपरांत उसका भुगतान नहीं किया गया बार-बार उनके द्वारा कार्यालय के चक्कर लगाए गए परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तब उन्होंने अपने अधिवक्ता लव मोहन वार्ष्णेय से संपर्क किया और एक परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग जनपद संभल में आयोजित किया।

जिला उपभोक्ता आयोग ने विपक्षी सहारा क्यू शॉप यूनिक प्रोडक्ट्स रेंज सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को तलब किया जहां दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राम अचल यादव आशुतोष सिंह ने अपना निर्णय परिवादी के पक्ष में सुनाते हुए जमा धनराशि व उस पर परिपक्वता की तिथि से 9% वार्षिक ब्याज ₹5000 वाद व्यय के अदा करने के आदेश दिए हैं। उपभोक्ता मामलों के जानकार लव मोहन वार्ष्णेय एडवोकेट ने बताया की सहारा कंपनी के विरुद्ध आयोग में अन्य कई मुकदमे चल रहे हैं। लोगों को जानकारी का अभाव ना होने के कारण आयोग में नहीं आते हैं जिस कारण व्यक्ति अपने आप को ठगा महसूस करता है और यही कारण है कि इन दोनों व्यक्तियों के आयोग में आने के कारण आयोग के द्वारा पक्षकारों को न्याय मिला।
जहाँ आमआदमी अपनी छोटी-छोटी बचत ओं को एकत्र कर अपनी जमा की गई धनराशि को पाना चाहता है परंतु कंपनी द्वारा निरंतर टालमटोल किया गया जिस कारण यह लड़ाई लड़ी गई और अंत में परिवादी की जीत हुई।

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