आजम खान- अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, दो पैन कार्ड मामले में जमानत; सजा निलंबित, मगर कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया

लखनऊ/प्रयागराज, 29 अक्टूबर 2026। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को अदालत ने दोनों की जमानत मंजूर करते हुए इस मामले में सुनाई गई सजा निलंबित कर दी। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की।

फैसले से अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। आजम खान की रिहाई अन्य लंबित मामलों और किसी अन्य प्रभावी वारंट की स्थिति पर निर्भर करेगी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला अब्दुल्ला आजम के नाम पर दो पैन कार्ड होने के आरोप से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल किया गया। मामले में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था।

नवंबर 2025 में रामपुर की विशेष अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष की सजा सुनाई थी। बाद में अपीलीय अदालत ने आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी थी। दोनों ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी थी।

दोषसिद्धि पर रोक नहीं

हाईकोर्ट से जमानत और सजा निलंबन मिलने का अर्थ यह नहीं है कि दोनों को मामले में बरी कर दिया गया है। अदालत ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार किया है। मामले में कानूनी कार्यवाही आगे जारी रहेगी। आजम खान की रिहाई के संबंध में अंतिम स्थिति अन्य मामलों में उनकी कानूनी स्थिति और जेल प्रशासन को प्राप्त आदेशों पर निर्भर करेगी।

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