IGRS की गई शिकायत निकली थी 100% सच, सील के बाद अब Shabbir Memorial Hospital के झोलाछाप के खिलाफ रिपोर्ट

उमेश लव लव इंडिया मुरादाबाद। आइजीआरएस पर मिली शिकायत 100% सच निकली तो पाकबड़ा के डूंगरपुर रोड स्थित शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल सील कर दिया गया था। अब इसके झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

मरीज और उसके तीमादार ने ही बताया था बहुत कुछ
इसी महीने में आइजीआरएस 60000250005290 दर्ज शिकायत में मुरादाबाद जनपद के पाकबड़ा थाना अंतर्गत डींगरपुर रोड स्थित शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर 18 जनवरी को ताजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ अमित सक्सेना टीम के साथ ( अनूप कुमारा शर्मा एचईओ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताजपुर मुरादाबाद, अमित कुमार वार्ड ब्वाय कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद) जांच जांच के लिए पहुंचे तो शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल में शहनाज पत्नी श्री तहसीन निवासी ग्राम नगला नीडर जिला सम्भल, (आयु 25 वर्ष) की मरीज भर्ती मिली।
अस्पताल में अग्नि शमन, प्रदूषण नियन्त्रण, बायो मेडीकल वेस्ट की भी कोई व्यवस्था नहीं थी
जांच के दौरान शब्बीर मैमोरियल हास्पिटल के लेटर पैड पर अंकित कोई भी डाक्टर मौके पर नहीं मिला। मौके पर फीटल डोपलर, स्टेथैस्कोप, 5 ML की ओपन सीरिंज तथा लैसकेस्क इन्जेक्शन की खुली वायल ( बैच नं0 123137 एंव एक्सपायरी मई, 2026 है) इन सभी को सील बंद बाक्स में एकत्रित किया। इतना ही नहीं, अस्पताल में अग्नि शमन यंत्र, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण पत्र, बायो मेडीकल वेस्ट की कोई व्यवस्था भी नहीं मिली। जबकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद द्वारा निर्गत पंजीकरण प्राप्त
नहीं हुआ था अर्थात शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल पूरी तरह से फर्जी था और इसे झोलाछाप द्वारा संचालित किया जा रहा था।
18 जनवरी को सील किया गया था हॉस्पिटल
सब कुछ फर्जी पाए जाने पर टीम ने शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल को उसी दिन उसी वक्त ( 18 जनवरी ) पुलिस की मौजूदगी में सील कर दिया था। अब इस शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल के संचालक( निकट जुम्मेरात का बाजार, आमिर धर्मकांटा डींगरपुर रोड, कस्बा पाकबडा, पाकबड़ा, मुरादाबाद) के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
झोलाछाप के खिलाफ एक-दो नहीं पांच धाराओं में मुकदमा
शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल के अज्ञात संचालक के खिलाफ डॉ अमित सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है और खास बात यह है कि यह मुकदमा कई गंभीर धाराओं में दर्ज है अर्थात एक दो नहीं बल्कि पूरी पांच धाराएं शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल के झोलाछाप संचालक के ऊपर दर्ज हुई है इनमें भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस)2023 की धारा -125, 318(4), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 34 (1) और 34(2) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 शामिल हैं।
घालमेल कर दिया रिपोर्ट दर्ज करने में भी
आरजीआरएस पोर्टल पर दर्ज कराई गई शिकायत 100% सच थी… यह तो 18 जनवरी को ही स्वास्थ्य विभाग की छापामार कार्रवाई के बाद शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल को सील किए जाने से ही साबित हो गया था लेकिन संबंधित अधिकारी (छापामार कार्रवाई के प्रभारी डॉक्टर अमित सक्सेना) ने पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने की जो कार्रवाई की है अर्थात पाकबड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की साठगांठ की धीमी- धीमी खुशबू आ रही है और इसकी चर्चाएं स्वास्थ्य विभाग में है क्योंकि शब्बीर मेमोरियल हॉस्पिटल के पर्चे मिलने के बावजूद किसी का भी नाम रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया।