Reliance Retail Limited को उपभोक्ता आयोग का सख्त आदेश: खराब सोफे के बजाए नया दे या 45 हजार रुपए लौटाएं


लव इंडिया, संभल। संभल में एक उपभोक्ता को खराब सोफा बेचना कंपनियों को भारी पड़ गया। जिला उपभोक्ता आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए रिलायंस रिटेल लिमिटेड और अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशंस प्रा. लि. को आदेश दिया है कि वे या तो नया सोफा उपलब्ध कराएं या पूरी रकम वापस करें। साथ ही उपभोक्ता को 5,000 रुपए क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

यह है पूरा मामला


अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के अनुसार पोस्ट ऑफिस रोड सरायतरीन निवासनी मणि वार्ष्णेय पत्नी नीलांशु वार्ष्णेय ने सोफा निर्माता कंपनी अर्बन लैडर होम डेकोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से दिनांक 12 जून, 2024 को ऑनलाइन सोफा खरीदा जोकि रिलायंस रिटेल लिमिटेड द्वारा उनके बंगलौर स्थित आवास पर सुपुर्द किया गया सोफे का मूल्य 45,139/-था। सोफे को खोलने पर पता चला कि सोफे के दो पहिये टूटे है। उसका कपड़ा निम्न स्तरीय है।

शिकायत को अनदेखी कर दिया था कंपनी ने

उपभोक्ता ने सोफे में व्याप्त दोषों से निर्माता एवं विक्रेता कंपनी को अवगत कराया लेकिन कंपनी ने शिकायत करने पर भी सोफे को ना तो बदला और ना ही सोफे की क़ीमत वापस की l परेशान होकर उपभोक्ता द्वारा अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग संभल में अपनी शिकायत दर्ज करायी।

कंपनी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ उपभोक्ता आयोग

इस पर निर्माता एवं विक्रेता कंपनी ने आयोग को बताया कि सोफे में व्याप्त दोष वारंटी के अंतर्गत कवर्ड नहीं है। शेष दोषों को दूर कर दिया गया है लेकिन जिला उपभोक्ता आयोग ने सोफा निर्माता कंपनी के जवाब संतुष्टि पूर्ण एवं संतोषजनक नहीं माना।

बदलकर दे अथवा सोफे का मूल्य वापस करे

इस पर उपभोक्ता आयोग ने रिलायंस रिटेल कंपनी व अर्बन लैडर होम डेकॉर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को आदेश दिया कि वे प्रश्नगत सोफे को दो माह में बदलकर उसके स्थान पर नया सोफा उपभोक्ता को बदलकर दे अथवा सोफे का मूल्य वापस करे l साथ ही रुपये 5 हज़ार क्षितिपूर्ति हेतु अदा करे अन्यथा 9 प्रतिशत भी अदा करना होगा

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