कोर्ट का बड़ा फैसला: सपा नेता आजम खान और उनके अब्दुल्लाह आजम की सजा बरकरार

👉 रामपुर में सत्र न्यायालय ने 20 अप्रैल 2026 को आजम खान और अब्दुल्लाह आजम की सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया


लव इंडिया, रामपुर। सत्र न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता Azam Khan और उनके बेटे Abdullah Azam Khan को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी है। यह अहम फैसला आज, 20 अप्रैल 2026 को सत्र न्यायालय द्वारा सुनाया गया।


⚖️ क्या है मामला


यह मामला रामपुर से जुड़ा है, जिसमें आजम खान और अब्दुल्लाह आजम पर दस्तावेजों में कथित गलत जानकारी देने का आरोप था। एमपी एमएलए ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की गई थी।

🏛️ हाई कोर्ट का फैसला

सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि उपलब्ध साक्ष्य और रिकॉर्ड पर्याप्त हैं।

📜 राजनीतिक असर

इस फैसले के बाद अब्दुल्लाह आजम की विधानसभा सदस्यता पर असर पड़ सकता है। आजम खान के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

🔍 आगे क्या विकल्प


अब समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और सांसद विधायक रहे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम के पास हाई कोर्ट में अपील करने का विकल्प खुला है।

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