UP में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर पूरी तरह से रोक
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बच्चों के स्कूटी-कार चलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे स्कूटी-कार अब नहीं चला सकेंगे। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार चलाने को दी तो उन्हें 3 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा।
वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं…
बता दें कि यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है। आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के एक्टिवा, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चलाने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं।
Ban On Children Driving : इसे लागू करने के लिए विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक में अभिभावकों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों से अवगत भी करवाया जाएगा। जनपद के सभी विद्यालयों में “रोड सेफ्टी क्लब” के गठन के साथ रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक भी नामित होंगे। सभी कक्षाओं में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन के रूप में नामित किया जाएगा।