तेलंगाना की बीज कंपनी पीएचआई सीड्स के चेयरमैन की गिरफ्तारी का आदेश

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लव इंडिया, सम्भल। मक्का फसल के लिये पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित बीज खरीदा। यह बीज निम्न स्तरीय था और मक्के की फसल खराब हो गई। उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद योजित किया। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का अनुपालन न करने पर बीज निर्माता कम्पनी के अध्यक्ष की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है।

तहसील सम्भल के ग्राम रुदायन निवासी मुनेश पुत्र राजपाल ने दिनांक 05 अप्रैल 2018 को हल्लू सराय सम्भल स्थित बीज की एक दुकान से अपनी 50 बीघा कृषि में मक्का पैदा करने के उद्देश्य से 60 किलो बीज खरीदा था। किसान ने अपनी 50 बीघे कृषि भूमि में मक्का बीज डाला। मक्का बीज हैदराबाद तेलंगाना की प्रसिद्ध बीज निर्माता कम्पनी पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड जिसे वर्तमान में कोरटेवा एग्रीसाइंस सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है द्वारा निर्मित था।

किसान द्वारा खाद, दबाई, पानी, निराई, गुड़ाई नियमानुसार की गई। लेकिन जब भुट्टे की फसल तैयार हुई तो देखा गया कि किसी भुट्टे में 20 दाने किसी भुट्टे में 50 दाने से अधिक नहीं थे। किसी भुट्टे में दाने ही नहीं थे। किसान ने बीज निर्माता कम्पनी के अधिकारियों को फोन घटना की सूचना दी और इस आशय का अनुरोध किया कि मक्का बीज खराब होने के कारण उसकी मक्के की फसल पूर्ण रुप से खराब हो गई है और उसे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। किसान ने घटना की सूचना जिला कृषि अधिकारी, जिलाधिकारी, सम्भल को भी दी। लेकिन निरीक्षण के उपरान्त भी बीज निर्माता कम्पनी के अधिकारियों द्वारा उसे क्षतिपूर्ति नहीं दी गई।

देवेन्द्र वार्ष्णेय, वरिष्ठ अधिवक्ता

इस पर किसान द्वारा उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेन्द्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद योजित किया गया। जिसमें जिला आयोग द्वारा मई 2022 में बीज निर्माता कम्पनी को आदेश दिया गया था कि वह किसान को 5 लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति दो माह के अन्दर अदा करे अन्यथा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा। लेकिन बीज निर्माता कम्पनी ने क्षतिपूर्ति की धनराशि समय पर अदा नहीं की बल्कि राज्य आयोग लखनऊ में अपील योजित की। अपील भी निरस्त हो गई।

इसके बाबजूद बीज निर्माता कम्पनी ने क्षतिपूर्ति की धनराशि अदा नहीं की जिसे जिला उपभोक्ता आयोग, सम्भल ने गम्भीर मानते हुये पीएचआई सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी करते हुये उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया।

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