मुरादाबाद की समस्त नगर पालिका और नगर पंचायत के वार्डों की आरक्षण सूची

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लव इंडिया, मुरादाबाद। जनपद मुरादाबाद की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में स्थानों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित/आवंटित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-9-क की उपधारा (5) के खण्ड- (3) की व्यवस्थानुसार आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से जारी की है।

प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने यह वार्ड आरक्षण सूची जारी की है।

बताया कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या – 2 सन् 1916) की धारा- 9-क की उप धारा- (1), (3), और (4) तथा उत्तर प्रदेश नगर पालिका (स्थानों और पदों का आरक्षण एवं आवंटन) नियमावली 1994 (यथासंशोधित) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची के अनुरूप जनपद मुरादाबाद की समस्त नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में स्थानों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए आरक्षित/आवंटित करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा-9-क की उपधारा (5) के खण्ड- (3) की व्यवस्थानुसार आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उपर्युक्त के संबंध में आपत्तियाँ या सुझाव, यदि कोई हो, जिलाधिकारी, मुरादाबाद को सम्बोधित करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के भीतर लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती है।

केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा, जो निर्धारित अवधि के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में प्राप्त होंगी।

निर्धारित अवधि के उपरान्त अथवाजिलाधिकारी से भिन्न किसी प्राधिकारी अथवा कार्यालय को प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

पूर्व में निर्गत अनन्तिम अधिसूचना सं0-3802/नौ-1-2022-16आर/ 22 दिनांक 02 दिसम्बर 2022 को एतद्दवारा निरस्त किया जाता है ।

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