एलायंस बिल्डर के चार डायरेक्टरों को हाईकोर्ट से राहत, 29 नवंबर तक लगी गिरफ्तारी पर रोक

Uttar Pradesh अपराध-अपराधी

लव इंडिया, बरेली। शहर के बिल्डरों पर हुई कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच एलायंस बिल्डर के चार डायरेक्टरों को बड़ी राहत मिली है। बिहारमान नगला में सीलिंग की जमीन कब्जाने के मामले में फरार चल रहे एलायंस बिल्डर के चार डायरेक्टरों को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगली तारीख 29 नवंबर तक रोक लगा दी है।

याचिका में दर्शाया गया है कि 13 नवंबर को इज्जतनगर थाने में बीडीए के अवर अभियंता रमन कुमार ने जवार समेत 17 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की 447, 420, 467, 468, 469, 471 के साथ उप्र शहरी नियोजन और विकास अधिनियम एव षड्यंत्र रचने की धाराओं में मुकदमा हुआ है। कोर्ट में रमनदीप, अमनदीप, सर्वेश और हनी भाटिया ने गिरफ्तारी न करने की मांग की थी।

याची के अधिवक्ता का तर्क था कि पक्षकारों के बीच दीवानी विवाद है और उसी के कारण 13 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया गया है। जबकि याचियों के खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं बनता है। इस प्रकरण में बरेली विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार ने एक संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल किया हैयाचियों ने अदालत को यह भी बताया कि कार्रवाई लंबित है। आरोप पत्र व अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं हुई है।

उच्च न्याययलय ने सभी तर्कों को सुनने के बाद चल रही जांच में सहयोग करने की शर्त पर याचियों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को निश्चित की गई है। याचियों की सुनवाई पर आदेश न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जोहरी की खंडपीठ ने दिया है।

भूमाफिया रमनदीप और अमनदीप समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल जारी है। माना जा रहा है कि अभी कई और मामले खुलने के बाद और मुकदमे में दर्ज किए जा सकते हैं। फिलहाल एलायंस बिल्डरों की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। आरोपी सत्ता पक्ष के नेताओं से दवाब बनाने में लगे हैं।

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