सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन की गिरफ़्तारी का आदेश

India International
देवेंद्र वार्ष्णेय एडवोकेट

लव इंडिया, संभल -टी.वी.,फ्रिज, मोबाइल, वाशिंग मशीन बनाने वाली मशहूर कंपनी द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग संभल के आदेश का पालन ना करना महंगा पड़ गया आयोग ने निर्माता कंपनी के चेयरमैन सहित दो अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ़्तारी का आदेश दिया है

बाजार गंज, सरायतरीन निवासनी अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेंद्र वार्ष्णेय एडवोकेट ने देहरादून के प्रगति टेलीकॉम राजपुर रोड से दिनांक 13 अप्रैल 2019 को एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था लेकिन मोबाइल फ़ोन ने प्रारम्भ से ही कार्य नहीं किया उसमे निर्माण सम्बन्धी दोष थे वारंटी अवधि मे मरम्मत कराई तो दूकानदार ने उसके भी रूपये 8,931/-चार्ज किये लेकिन फिर भी मोबाइल फ़ोन ने कार्य नहीं किया जिस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग संभल मे परिवाद योजित किया।

दिनांक 11/10/2021 को जिला उपभोक्ता आयोग संभल ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड एवं प्रगति टेलीकॉम राजपुर रोड,देहरादून को आदेश दिया की वे परिवादनी को नया मोबाइल दें अथवा मोबाइल की कीमत रूपये 20,000/-व मरम्मत धनराशि 8,931/-दो माह के अंदर वापस करे तथा 5 हज़ार क्षितिपूर्ति अदा करे लेकिन निर्माता कंपनी व दुकानदार ने आदेश का अनुपालन नहीं किया जिस पर जिला उपभोक्ता आयोग,संभल ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन व प्रगति टेलीकॉम सैमसंग राजपुर रोड, देहरादून के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर गिरफ़्तारी के आदेश दिए है।

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