कानपुर: ई-बस हादसे में हुई थी छह लोगों की मौत, एसआईटी ने दाखिल की चार्जशीट
ई-बस से कुचलकर छह लोगों की मौत व आठ लोगों के घायल होने के मामले में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस की जांच में सामने आया कि बस चालक का इरादा किसी को मारना नहीं था। शराब के नशे में धुत होने की वजह से घटना हुई। इसलिए हत्या की धारा को गैर इरादतन हत्या में बदल दिया है। घायलों के बयानों के आधार अन्य गंभीर धाराएं भी लगाई हैं।
टाटमिल चौराहे पर 30 जनवरी की रात ई-बस ने एक दर्जन से अधिक लोगों को कुचल दिया था। जिसमें अजीत, अर्सलान, कैलाश, रमेश, सुनील और शुभम की मौत हो गई थी। आठ अन्य लोग घायल हो गए थे। शासन के आदेश पर मामले में जांच हुई थी। वहीं] एसीपी कैंट मृगांक शेखर पाठक के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने जांच की थी। विवेचना भी एसआईटी ने की थी। केस हत्या समेत अन्य धाराओं में दर्ज किया गया था।
एसीपी कैंट ने बताया कि मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। हत्या की धारा को गैर इरादतन हत्या में बदला गया है, क्योंकि हत्या के साक्ष्य नहीं पाए गए। यानी आरोपी चालक सतेंद्र का मकसद किसी को मारना नहीं था। चूंकि वह नशे में धुत था। इस वजह से वारदात हुई थी, लिहाजा गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई है। घायलों के बयानों के आधार पर धारा 308 (बगैर इरादे से किसी को गंभीर रूप से घायल करना), सरकारी संपत्ति का नुकसान करने की भी धारा लगाई है।