चोरी और सीना चोरी करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी के आदेश

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लव इंडिया, संभल। कमर के दर्द को ठीक करने के लिए ग्वालियर के चिकित्सक ने इंजेक्शन लगाया लेकिन कमर दर्द ठीक होने के स्थान किडनी व लीवर परेशानी हो गई जिला उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सक को दोषी माना और 18 हजार रुपए क्षतिपूर्ति सहित वापस करने के आदेश दिए थे लेकिन चिकित्सक ने आदेश का पालन नहीं किया जिसे जिला आयोग ने गम्भीर अपराध मानते मानते हुए चिकित्सक की गिरफ्तारी आदेश दे दिए हैं। डॉ. प्रमोद पहरिया मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर के थातीपुर, मय्यूर मार्केट में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के पीछे नोल सर्जिकल स्पाइन सेंटर के संचालक हैं।


संभल जनपद के गांव लखोरी जलालपुर निवासी वेदपाल पुत्र रामसरन कमर के दर्द से पीड़ित थे। स्थानीय डॉक्टर को दिखाया, योग क्रियाएं की लेकिन कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ। इसी दौरान, समाचार पत्रों में ग्वालियर के स्पाइन सर्जन डॉ. प्रमोद पहरिया देखा और वर्ष 2022 में डॉक्टर से मिले। उन्होंने एमआरआई कराई। इसके 18 हजार रुपए लिए और कमर दर ठीक करने हेतु एक इंजेक्शन रीड़ की हड्डी में लगाया लेकिन कमर का दर्द ठीक नहीं हुआ बल्कि किडनी व लीवर की परेशानी से बढ़ गई जिस पर मरीज द्वारा डॉक्टर को समस्त घटनाक्रम से अवगत से अवगत कराया लेकिन चिकित्सक ने कोई ध्यान नहीं दिया।

इस पर मरीज वेदपाल ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में परिवाद योजित किया। एक पक्षीय सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 24 जनवरी 2023 को डॉ. प्रमोद पहरिया को आदेश दिया कि वह 18 हजार रुपए 6% ब्याज सहित वापस करें। साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति व वाद व्यय हेतु अदा करें लेकिन डॉ. प्रमोद पहरिया ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। इस मामले को गंभीर मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग संभल के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य आशुतोष ने गैर जमानती वारंट जारी किए और ग्वालियर के डॉक्टर प्रमोद पहरिया की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

इस पर मरीज वेदपाल ने उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, संभल में परिवाद योजित किया। एक पक्षीय सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग ने 24 जनवरी 2023 को डॉ. प्रमोद पहरिया को आदेश दिया कि वह 18 हजार रुपए 6% ब्याज सहित वापस करें। साथ ही 10 हजार रुपए क्षतिपूर्ति व वाद व्यय हेतु अदा करें लेकिन डॉ. प्रमोद पहरिया ने जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश का पालन नहीं किया। इस मामले को गंभीर मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग संभल के अध्यक्ष राम अचल यादव और सदस्य आशुतोष ने गैर जमानती वारंट जारी किए और ग्वालियर के डॉक्टर प्रमोद पहरिया की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

यह एक ऐसे डॉक्टर का मामला है जिस पर यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ बैठती है कि चोरी और सीनाजोरी। क्योंकि डॉक्टर ने जिला उपभोक्ता आयोग का नोटिस तो लिया लेकिन हाजिर नहीं हुआ। इसी के चलते जिला उपभोक्ता आयोग ने एक पक्षीय फैसला दिया था। इसे भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इस पर अब आयोग ने ग्वालियर के स्पाइन सर्जन डॉक्टर प्रमोद पहरिया की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

देवेंद्र वार्ष्णेय उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता, मुरादाबाद/ संभल ( उत्तर प्रदेश)

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