बिना लाइसेंस के चला रहा था मेडिकल स्टोर और बेचता था नशीली दवाएं, गिरफ्तार

India Uttar Pradesh अपराध-अपराधी खाना-खजाना खेल-खिलाड़ी टेक-नेट तेरी-मेरी कहानी नारी सशक्तिकरण युवा-राजनीति

लव इंडिया, मुरादाबाद। जनपद के मनकुवा मकसूदपुर ग्राम में बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहा था और नशीली दवाएं बेचता था। औषधि विभाग ने संचालक मोहम्मद हारून के मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की तो अधिकांश दवाएं गोलमाल थी। मेडिकल स्टोर का लाईसेंस भी नहीं था। व्हिस्पर टीम ने चार संगीत दबाव के नमूने भरे और जब लाइसेंस नहीं दिखाई तो डेढ़ लाख रुपए कीमत की विभिन्न कंपनियों की दवाएं जप्त कर ली साथ ही मेडिकल स्टोर संचालक मोहम्मद हारुन को पुलिस के हवाले कर दिया। In Mankuwa Maqsoodpur village of the district, he was running a medical store without a license and selling intoxicants. When the pharmaceutical department took action against the medical store of operator Mohammad Haroon, most of the medicines were missing. The medical store did not even have a license. The Whisper team collected samples of four musical pressures and when the license was not shown, they seized medicines of various companies worth Rs 1.5 lakh and also handed over the medical store operator Mohammad Harun to the police.

प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ ने प्रदेश भर में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर और नकली नशीली दवाओं की रोकथाम के लिए अभियान चलाने के आदेश दिए थे इसी के अनुपालन में 1 मार्च 2024 को सहायक आयुक्त औषधि मुरादाबाद मंडल द्वारा गठित की गई टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मनकुवा मकसूदपुर ग्राम में अवैध रूप से संचालित मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की तो संचालक मोहम्मद हारून के हाथ पांव फूल गए क्योंकि मेडिकल स्टोर पर भारी तादाद में एलोपैथिक दावों का भंडार था। Principal Secretary Food Safety and Drug Administration, Lucknow had ordered to run a campaign to prevent illegally operated medical stores and fake drugs across the state. In compliance with this, Assistant Commissioner of Medicines Moradabad Division was constituted on March 1, 2024. On the information of an informer, when the team raided an illegally run medical store in Mankuwa Maqsoodpur village, the operator Mohammed Haroon was in despair because the medical store had a huge stock of allopathic medicines.

मोहम्मद हारून संचालनकर्ता द्वारा कोई भी औषधि लाइसेंस दवा बेचने से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए जाने पर दवाओं को अधिग्रहित किया गया एवं संदिग्ध दवाओं के प्रतीत होने पर चार दवाओं के नमूने लिए गए जिनको विश्लेषण वास्ते राजकीय विश्लेषक को जांच वास्ते प्रेषित किए जा रहे हैं वहीं कुछ दवाई मनः प्रभावी श्रेणी की भंडार पाई गई जिनको कब्जे में लेकर पृथक रूप से एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत दवाओ को कब्जे में लेकर कार्यवाही संपादित की गई ।


कबजे मैं ली गयी दवाओ की कुल कीमत लगभग डेढ़ लाख रुपए आकी गई है। दवाओ को थाना भोजपुर में दाखिल किया गया एवं संबंधित संचालन कर्ता फर्म स्वामी मोहम्मद हारुन पुत्र मोहम्मद फारूक निवासी मकसूदपुर मनकुआ के विरोध NDPS ACT 1985 के अंतर्गत प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर प्रस्तुत की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
साथ ही, उनके विरुद्ध ड्रग्स एक्ट 1940 के अंतर्गत विना लाइसेंस एवम विना बिल के दवा विक्रय करने पर ड्रग्स एक्ट मे मुकदमा विवेचना उपरांत दाखिल किया जाएगा। शीघ्र ही ऐसे ओर स्थलों को भी चिन्हित किया गया है जो विना लाइसेंस और विना बिल के अवैध दवा , नशे मैं प्रयुक्त दवा का कारोबार कर रहे है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *