सरकार ने बदला नियम: अब 6 साल से कम उम्र के बच्चों का पहली कक्षा में एडमिशन नहीं

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सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र (2024-25) से कक्षा 1 में दाखिले के लिए बच्चे की उम्र छह साल से अधिक होनी चाहिए.शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानों के अनुसार यह व्यवस्था की है.

मंत्रालय ने इस संबंध में 15 फरवरी को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को पत्र लिखा है और 2024-25 के सत्र से कक्षा 1 में दाखिले के लिए इस नियम को लागू करने के लिए कहा है.सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिया है कि अगले सत्र अध्याय (2024-25) कक्षा 1 में बच्चे की उम्र छह साल से अधिक होनी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 जारी की है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की अवधारणा के अनुसार यह व्यवस्था है। मंत्रालय ने इस संबंध में 15 फरवरी को स्कूल शिक्षा और ताल विभाग को पत्र लिखा है और 2024-25 के सत्र से कक्षा 1 में खेलने के लिए इस नियम को लागू करने के लिए कहा है।

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