पिछड़े वर्ग के व्यक्ति शादी अनुदान योजना में करें अधिक से अधिक आवेदन

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लव इंडिया, अलीगढ़। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी रजनीश कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि अन्य पिछडे वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोडकर) के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के लिए नवीन दिशा निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्व में जनपद का निर्धारित लक्ष्य 691 था जिसे शासन स्तर से बढाकर 1382 कर दिया गया है। जनपद में शादी अनुदान योजनान्तर्गत आवेदन अत्यधिक कम प्राप्त हो रहे है। योजना के लिए जनपद के सभी पात्र आवेदक अधिक से अधिक आवेदन करें जिससे कि जनपद के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकें।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वप्रथण आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने आधार कार्ड एवं आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक (जिसमें पूर्ण विवरण हों), शादी का कार्ड अभिलेखों का होना आवश्यक है। आवेदक की आय गरीबी सीमा के अर्न्तगत होनी चाहिये अर्थात शहरी क्षेत्र में 56460 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। आय सीमा की पात्रता में आने वाले आवेदक ही आवेदन कर सकेंगे। योजना में विधवा एवं दिव्यांग आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी।

आवेदन शादी से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही स्वीकार्य है किन्तु उक्त अवधि की गणना वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होनी चाहिये। अन्य पिछड़े वर्ग के जातियों की सूची में सम्मिलित अल्पसंख्यक वर्ग से सम्बन्धित जातियों, वर्ग के आवेदक पिछडा वर्ग कल्याण विभाग से अनुदान के लिए अर्ह नहीं हांेगे।आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक एवं वर की आयु 21 वर्षया उससे अधिक होनी अनिवार्य है। एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा।

वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त विगत वित्तीय वर्ष की कोई भी मांग अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेणीत नहीं होगी। शादी अनुदान योजना से सम्बन्धित अन्य किसी जानकारी के लिए पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करें। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश बेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in प्रदर्शित है। अधिक जानकारी के लिए जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवऩ में सम्पर्क करें।

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