नकली दवाओं की रोकथाम के लिए अब क्यूआर कोड अनिवार्य
देश में बढ़ रहीं नकली दवाओं की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने दवाओं पर क्यूआर कोड लगाने का आदेश जारी किया है। ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 300 फार्मा कंपनियों को 1 अगस्त 2023 से क्यूआर कोड (QR Code) लगाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक देश के टॉप 300 दवा ब्रांड को अपनी दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना होगा। DCGI का आदेश नहीं मानने पर दवा कंपनी को जुर्माना देना होगा।
देश में बढ़ रहीं नकली दवाओं की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने दवाओं पर क्यूआर कोड लगाने का आदेश जारी किया है
ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने 300 फार्मा कंपनियों को 1 अगस्त 2023 से क्यूआर कोड (QR Code) लगाने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक देश के टॉप 300 दवा ब्रांड को अपनी दवाओं पर क्यूआर कोड लगाना होगा। DCGI का आदेश नहीं मानने पर दवा कंपनी को जुर्माना देना होगा।
इन टॉप 300 दवाओं के ब्रांड में एलिग्रा, शेलकेल, काल्पोल, डोलो और मेफ्टेल जैसी दवाओं के नाम शामिल हैं। भारत के ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) ने दवा कंपनियों को साफ तौर पर कह दिया है कि इन बार कोड या क्यूआर कोड को लगाने से चूकने के बाद दवा कंपनियां बड़े जुर्माने के लिए तैयार रहें क्योंकि इसके अभाव में उन्हें पेनल्टी के दायरे में लाया जाएगा।